रिश्वत लेते पटवारी को ACB ने किया था ट्रैप, अब जुर्माने समेत 1 साल की मिली सजा

अलवर एसीबी कोर्ट ने दो सौ रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़े गए पटवारी को एक साल की सजा और पांच हजार के अर्थदंड से…

जयपुर डिस्कॉम के सहायक अभियंता दलाल को रिश्वत लेते हुए ACB ने किया ट्रैप

अलवर एसीबी कोर्ट ने दो सौ रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़े गए पटवारी को एक साल की सजा और पांच हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। एसीबी कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक अशोक भारद्वाज ने बताया कि 15 सितंबर 2014 को परिवादी मान सिंह ने एसीबी में एक रिपोर्ट पेश की हल्का खेड़ा, बानसूर के पटवारी राधेश्याम सेन किसान क्रेडिट कार्ड की पूर्ति के लिए तीन सौ रुपए की रिश्वत मांग रहा है। यह सौदा 200 रुपए में तय हुआ।

उस शिकायत का एसीबी ने सत्यापन कराया और 16 सितंबर 2014 को एसीबी ने राधेश्याम सेन पटवारी को दो सौ की राशि लेकर ट्रैप किया था। इस मामले में आज विशिष्ट न्यायाधीश ने आरोपी पटवारी को 1 वर्ष का कारावास और पांच हजार के अर्थदंड से दंडित किया है।

ये था मामला

परिवादी ने जानकारी देते हुए ताया कि वह आरोपी पटवारी को रिश्वत देते-देते परेशान हो गया था। 15 सितंबर 2014 को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अलवर द्वितीय, अलवर पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया गया कि पटवारी हल्का खेडा राधेश्याम सेन पटवारी ने पिछले दो-तीन माह में नामान्तकरण खोलने की एवज में 1500 रूपये रिश्वत के लिए थे एवं किसान केडिट कार्ड की फाईल बनवाने के 700 रूपये की रिश्वत ले चुका है।

अब फार्म संख्या 6(1) का रहननामा दर्ज करने के लिए 300 रूपये की रिश्वत मांग रहे है। अब फार्म संख्या 6(1) पटवारी के पास ही है। प्रार्थी बार-बार रिश्वत देते हुए परेशान हो गया है। मैं अब पटवारी राधेश्याम सेन को तीन सौ रूपये की रिश्वत राशि नहीं देना चाहता था, बल्कि तीन सौ रूपये की रिश्वत राशि के साथ पटवारी को रंगे हाथों पकड़वाना चाहता हूँ। जिसके बाद इस मामले का ACB ने सत्यापन कराया, मामला सही पाए जाने पर कार्रवाई की गई।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *