बेल के बावजूद जेल से बाहर नहीं आएंगे इमरान खान, अब इस मामले में हुए गिरफ्तार

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान तोशाखाना मामले में इस्लामाबाद हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद भी अभी अटक जेल में ही बंद रहेंगे।

imran khan 2 | Sach Bedhadak

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान तोशाखाना मामले में इस्लामाबाद हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद भी अभी अटक जेल में ही बंद रहेंगे। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत हाल ही में बनी एक विशेष अदालत ने अटक जेल के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे इमरान खान को रिहा करने की बजाय अभी ‘न्यायायिक हिरासत’ में रखें। यही नहीं विशेष अदालत ने साइफर मामले में इमरान खान को बुधवार को पेश करने का आदेश दिया है। दरअसल, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को पाकिस्तानी सेना के इशारे पर बनाया गया है जिसमें बहुत ही सख्त प्रावधान किए गए हैं।

साइफर एक गोपनीय राजनयिक दस्तावेज है और इमरान खान का दावा है कि यह गुम हो गया है। विशेष अदालत के फैसले के बाद इमरान अभी अटक जेल में ही बंद रहेंगे। इससे पहले इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने पूर्वप्रधानमंत्री इमरान खान को आम चुनाव से पहले बड़ी राहत देते हुए तोशाखाना मामले में उनकी दोषसिद्धि और तीन साल की जेल की सजा पर मंगलवार को रोक लगा दी। अदालत ने इमरान को जेल से रिहाई का आदेश भी दिया था।

यह खबर भी पढ़ें:-ग्रीस में PM मोदी को मिला सर्वोच्च सम्मान…प्रगाढ़ हुए रिश्ते, अब रणनीतिक साझेदारी बढ़ाएंगे भारत-यूनान

इमरान खान की सजा पर लगी रोक

मुख्य न्यायाधीश आमिर फारूक और न्यायमूर्ति तारिक महमूद जहांगीरी की खंड पीठ ने यह बहुप्रतीक्षित फै सला सुनाया। खंड पीठ ने मामले में निचली अदालत के निर्णय को चुनौती देने वाली इमरान की याचिका पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सोमवार को अपना फै सला सुरक्षित रख लिया था। इमरान की तहरीक-एइंसाफ पार्टी (पीटीआई) ने एक संक्षिप्त व्हॉट्सएप संदेश में बताया, ‘इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने जिला अदालत के फै सले पर रोक लगा दी है।’ उच्च न्यायालय ने कहा कि फै सले की प्रति जल्द उपलब्ध कराई जाएगी। न्यायमूर्ति फारूक ने कहा कि फैसले की प्रति जल्द उपलब्ध कराई जाएगी।

पीटीआई ने की तत्काल जेल से रिहा करने की मांग

इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-एइंसाफ (पीटीआई) ने इस्लामाबाद उच्च न्यायालय द्वारा तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में तीन साल की सजा को निलंबित करने के बाद जेल में बंद खान की तत्काल रिहाई की मांग की। इस महीने की शुरुआत में खान को लाहौर स्थित उनके घर से गिरफ्तार किया गया था। फिलहाल वह पंजाब प्रांत की अटक जेल में हैं। घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए ‘पीटीआई’ ने मांग की कि खान को मंगलवार को ही जेल से रिहा किया जाना चाहिए।

‘जेल में देसी मुर्गा और घी में बना मटन’

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया गया है कि पूर्वप्रधानमंत्री इमरान खान को उनके ‘कद एवं कानूनी रुतबे’ के अनुसार जेल में सभी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं और उन्हें देसी मुर्गा तथा घी में पका मटन परोसा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट को एक रिपोर्ट में बताया गया कि खान को सप्ताह में उनकी इच्छानुसार दो बार देसी मुर्गे का मांस परोसा जा रहा है और बकरे के मांस (मटन) को भी घी में पकाकर दिया जा रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री को परोसे जाने वाले खानपान की सूची में नाश्ते के लिए ब्रेड, ऑमलेट, दही और चाय शामिल हैं।

यह खबर भी पढ़ें:-ग्रीस में 40 साल बाद पहुंचा कोई भारतीय PM, ‘ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर’ से किया पीएम मोदी का

वकील को तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेजा

पाकिस्तानी मानवाधिकार वकील इमान मजारी को आतंकवाद के एक मामले में गिरफ्तार किए जाने के एक दिन बाद मंगलवार को तीन दिन के लिए इस्लामाबाद पुलिस की हिरासत में भेज दिया गया। इस्लामाबाद आतंकवाद रोधी अदालत (एटीसी) ने सोमवार को मजारी और पूर्व सांसद अली वजीर को देशद्रोह के मामले में गिरफ्तारी के बाद 30,000 रुपए के मुचलके पर जमानत दे दी थी। हालांकि, एटीसी के आदेश के कु छ घंटों बाद, पाकिस्तान पुलिस ने मजारी को फिर से गिरफ्तार कर लिया।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *