सरकारी कर्मचारियों पर मोदी सरकार की सख्ती, नियम नहीं माने तो रुक जाएगी पेंशन और ग्रेच्‍युटी!

केन्द्र सरकार ने कर्मचारियों पर सख्ती दिखाते हुए हाल ही में सेंट्रल सिविल सर्विसेज (पेंशन) Rule 2021 में एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें नए नियमों की घोषणा की गई है।

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केन्द्रीय कर्मचारियों को लगातार एक के बाद एक खुशखबरी देने वाली मोदी सरकार ने अब ग्रेच्युटी और पेंशन के नियमों में बदलाव कर दिया है। केन्द्र सरकार ने कर्मचारियों पर सख्ती दिखाते हुए हाल ही में सेंट्रल सिविल सर्विसेज (पेंशन) Rule 2021 में एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें नए नियमों की घोषणा की गई है। इन नियमों के अनुसार केन्द्र सरकार के कर्मचारी गंभीर अपराध में शामिल पाए जाने पर ग्रेच्युटी और पेंशन के लाभ से वंचित किए जा सकते हैं।

क्या है नए नियम?

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार नए नियम फिलहाल केन्द्रीय कर्मचारियों पर ही लागू होंगे, परन्तु यदि राज्य सरकारें चाहें तो वे भी अपने कर्मचारियों के लिए इन नियमों को लागू कर सकती हैं। इन नियमों में स्पष्ट कहा गया है कि केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए अब नए नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।

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अब उनके खिलाफ आने वाली शिकायतों तथा उनके रिकॉर्ड को आवश्यक रूप से देखा जाएगा और उसी के आधार पर उन्हें रिटायरमेंट पर मिलने वाले लाभ मिल सकेंगे। यदि वे किसी भी तरह की लापरवाही अथवा अपराध में दोषी पाए जाते हैं तो उनके पेंशन लाभ को रोका जा सकेगा।

सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी ले सकेंगे इस संबंध में अंतिम निर्णय

सरकार ने अपने नोटिफिकेशन में लिखा है कि कर्मचारी जिस विभाग में है, उस विभाग में सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी (जिनके अधीन कर्मचारी काम कर रहा है) दोषी कर्मचारी की पेंशन और ग्रेच्युटी को रोकने का निर्णय ले सकेंगे। इसी प्रकार प्रेसिडेंट जो रिटायर्ड कर्मचारी की अपाइंटिंग अथॉरिटी में शामिल रहे हैं, उन्हें भी रिटायर होने वाले कर्मचारी के पेंशन लाभ रोकने का अधिकार दिया गया है। उदाहरण के लिए ऑडिट और अकाउंट विभाग से रिटायर होने वाले कर्मचारी पर कार्यवाही करने का अधिकार सीएजी को दिया गया है।

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नियमों के तहत सरकार कर सकेगी ये कार्रवाई

नोटिफिकेशन में स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि यदि किसी भी कर्मचारी के विरुद्ध कोई क्रिमिनल कार्रवाई हुई है तो उसे अनिवार्य रूप से इसकी जानकारी अपने अधिकारियों को देनी होगी। यदि कोई कर्मचारी रिटायर होने के बाद फिर से पद पर नियुक्त किया जाता है तो वह भी इन नियमों के तहत ही कार्य कर सकेगा।

इसी प्रकार यदि किसी कर्मचारी ने रिटायरमेंट के बाद पेंशन और ग्रेच्युटी का पैसा ले चुका है और बाद में उसके खिलाफ किसी तरह के गंभीर अपराध का पता चलता है तो भी सरकार उससे ग्रेच्युटी और पेंशन का पूरा या आंशिक पैसा वसूल सकेगी। संबंधित अधिकारी ही यह निर्णय करेंगे कि कितने पैसे की वसूली की जानी है और अस्थाई रूप से की जाए या स्थाई रूप से उसने पेंशन और अन्य लाभों को रोक दिया जाए।

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