विधानसभा चुनाव में जब्त राशि के लिए 7 दिन में करें आवेदन, जब्त नकदी वापस लेनी है तो ये करना होगा…

जयपुर। राजस्थान विधानसभा चुनाव के चलते प्रदेश में आचार संहिता लगी हुई है। राजस्थान पुलिस ने पूरे जिलों में नाकाबंदी के दौरान चैकिंग अभियान चलाया…

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जयपुर। राजस्थान विधानसभा चुनाव के चलते प्रदेश में आचार संहिता लगी हुई है। राजस्थान पुलिस ने पूरे जिलों में नाकाबंदी के दौरान चैकिंग अभियान चलाया हुआ है। विधानसभा आम चुनाव 2023 के पारदर्शी और निष्पक्ष संपादन को लेकर गठित विशेष दस्तों की ओर से अलग-अलग जगह जांच में नकदी और सोने और चांदी के जेवरात जब्त की जा रही है। ऐसे में नकदी को वापस लेने के लिए लोग संबंधित अधिकारियों से संपर्क कर रहे है। वहीं जिला निर्वाचन विभाग ने जब्त की जा रही है नकदी को वापस देने के लिए संबंधित को देने के लिए एक प्रक्रिया तैयार की है। इसके तहत संबंधित को एप्लाई करने के साथ ही दस्तावेज बताने होंगे।

निर्वाचन विभाग की गाइडलाइन के अनुसार, जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उदयपुर कलेक्टर अरविंद पोसवाल ने इसके लिए एक कमेटी बनाई है। इसके तहत जब्त की गई नकदी को पुनः प्राप्त करने के लिए संबंधित व्यक्ति कार्रवाई के 7 दिन के भीतर आवेदन कर सकता है।

उदयपुर कलेक्टर पोसवाल ने बताया कि जब्तशुदा नकदी के मामलों में अग्रिम कार्रवाई को लेकर निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के तहत सीईओ जिला परिषद, एडीएम प्रशासन और शहर कोषाधिकारी को शामिल करते हुए कमेटी गठित की गई है। जब्त की जाने वाले नकदी को वापस प्राप्त करने के लिए संबंधित व्यक्ति 7 दिन के भीतर कमेटी के समक्ष सक्षम दस्तावेजों के साथ आवेदन कर सकता है। कमेटी दस्तावेजों की जांच कर संतुष्ट होने पर नकद रिलीज कर सकती है। संबंधित व्यक्ति को उक्त नकदी निर्धारित समय में बैंक खाते में जमा कराकर उसकी रसीद कमेटी को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

50 हजार से ज्यादा राशि तो बताने होंगे दस्तावेज

बता दें कि विधानसभा चुनाव में धन एवं मादक पदार्थों के गैर कानूनी इस्तेमाल एवं परिवहन के खिलाफ विधानसभा क्षेत्रों में सघन जांच अभियान के लिए उड़नदस्ते निगरानी रखे हुए है। इन उडनदस्तों की ओर से सघन जांच कार्य किया जा रहा हैं। इस बार चुनाव अवधि में 50 हजार रुपए से अधिक नकद राशि लेकर परिवहन करते पाए जाने वाले को दस्तावेज बताने होंगे।

निर्वाचन विभाग ने फ्लाइंग टीम को हर संदिग्ध व्यक्ति और गाड़ी की जांच के आदेश दे रखे है। निर्वाचन विभाग की सलाह है कि व्यक्ति चुनाव की इस अवधि में 50 हजार रुपए से अधिक नकद राशि लेकर यात्रा न करें। अति आवश्यक होने पर नकद राशि के संबंध में सम्पूर्ण दस्तावेज जैसे बैंक स्टेटमेंट, नकद प्राप्ति का स्त्रोत और राशि के व्यय का प्रयोजन आदि के संबंध में सबूत, दस्तावेज साथ में रखें, ताकि जांच के दौरान एजेंसियों को बताया जा सके।