कर्मचारियों के लिए राहत की खबर, अब साल में 2 बार बढ़ेगी तनख्वाह, मंत्रिमंडल बैठक में लिया अहम फैसला

बैठक में प्रदेश के सभी विद्यालयों में संविधान की उद्देशिका व मौलिक कर्तव्यों का पाठन, कार्मिकों के लिए में पहली वेतन वृद्धि 6 माह में करने, प्रदेश के युवाओं को राजकीय सेवा में ज्यादा अवसर देने के संबध में निर्णय लिए गए।

Mamta Bhupesh, Pratap Singh Khachariyawas

Cabinet Meeting : जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में शुक्रवार को मुख्यमंत्री निवास पर राज्य मंत्रिमंडल की बैठक हुई। जिसमें नए जिलों के गठन सहित कई मुद्दों पर अहम निर्णय लिए गए। बैठक में प्रदेश के सभी विद्यालयों में संविधान की उद्देशिका व मौलिक कर्तव्यों का पाठन, कार्मिकों के लिए में पहली वेतन वृद्धि 6 माह में करने, प्रदेश के युवाओं को राजकीय सेवा में ज्यादा अवसर देने के संबध में निर्णय लिए गए।

वहीं संस्कृत विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा और राजस्थान आईएलडी स्किल्स यनिू वर्सिटी का नाम ‘दी विश्वकर्मा स्किल्स यूनिवर्सिटी’ करने सहित महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मंत्रिमंडल की बैठक में मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, बीडी कल्ला, ममता भूपेश, भंवर सिंह भाटी सहित कई मंत्री मौजूद रहे। 

प्रथम वेतन वृद्धि 6 माह में ही

राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम 2017 में संशोधन के प्रस्ताव को बैठक में मंजूरी दी गई है। इससे कार्मिकों की पदोन्नति या एसीपी लगने पर पदोन्नति पद के पे-लेवल में समान सेल होने पर आगामी सेल में वेतन नियत हो सकेगा। इससे कार्मिक के वेतन में वृद्धि होगी। वहीं वर्तमान में एक ही वेतन वृद्धि की तिथि के स्थान पर अब दो वेतन वृद्धि की तिथियां (1 जनवरी और 1 जुलाई) निर्धारित की गई है। इससे कार्मिकों को प्रथम वेतन वृद्धि 6 माह में ही मिल जाएगी। इन संशोधनों से विभिन्न सेवाओं के पदनाम भी सेवा नियमों के अनुरूप हो जाएं गे।

प्रदेश के अभ्यर्थियों को सरकारी सेवा में मिल सकेंगे अधिक अवसर

 मंत्रिमंडल ने राजकीय सेवाओं में प्रदेश के अभ्यर्थियों को अधिक से अधिक नियाेजत करने और शीघ्रलिपि में दक्ष अभ्यर्थी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम 1999, राजस्थान सचिवालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम 1970 और आरपीएससी (लिपिकवर्गीय एवं अधीनस्थ सेवा) नियम और विनियम 1999 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। इसके अंतर्गत शासन सचिवालय, अधीनस्थ कार्यालयों व आरपीएससी से संबंधित मंत्रालयिक सेवा नियमों में शीघ्रलिपिक, निजी सहायक ग्रेड-सेकेंड के पाठ्यक्रम में राजस्थान के सामान्य ज्ञान को वेटेज देने का प्रावधान किया गया है।

ILD अब ‘दी विश्वकर्मा स्किल्स यूनिवर्सिटी’ 

मंत्रिमंडल ने ‘चेंज ऑफ नेम एंड अमेंडमेंट बिल 2023’ के प्रारूप को मंजूरी देते हुए दी राजस्थान आईएलडी स्किल्स यूनिवर्सिटी का नाम बदलते हुए ‘दी विश्वकर्मा स्किल्स यूनिवर्सिटी’ किया है। इससे कुलपति की नियुक्ति की प्रक्रिया और नए प्रावधानों के लिए ऑर्डिनेंस लाने की प्रक्रिया शुरू हो सके गी।

महिला कार्मिकों को दी राहत 

राजस्थान सिविल सर्विसेज (अलॉटमेंट ऑफ रेजिडेंशियल एकोमोडेशन) रूल्स, 1958 में संशोधन किया गया हैं। इसके तहत जिन महिला राजकीय कर्मचारी को राजकीय आवास आवंटित किया जा चुका है। वे अब आवास को मातृत्व अवकाश की समाप्ति तक सामान्य किराए पर रख सकेंगी।

स्कूलों में मौलिक कर्तव्यों का पाठन 

मंत्रिमण्डल की बैठक में प्रदेश के सभी विद्यालय में संविधान की उद्देशिका और मौलिक कर्तव्यों का पाठन आरंभ करने का निर्णय लिया गया है। इससे प्रदेश की युवा पीढ़ी का देश के महान संविधान, लोकतंत्र व राष्ट्रीयता पर विश्वास, गर्व और अधिक सुदृढ़ हो सकेगा। विद्यालयों में प्रति शनिवार नो बैग डेपर संविधान का पाठ पढ़ाया जाएगा। 

संस्कृत विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा 

मंत्रिमंडल ने संस्कृत शिक्षा विभाग में राजस्थान संस्कृत शिक्षा राज्य व अधीनस्थ सेवा (विद्यालय शाखा) नियम, 2015 में वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक व बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के पदों को सम्मिलित करने और नई अनुसूची जोड़कर इन पदों पर भर्ती के संबंध में स्कीम व सिलेबस को शामिल करने के प्रारूप का अनुमोदन किया है।

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