40 हजार का पशु बीमा करेगी गहलोत सरकार, क्या है कामधेनु पशु बीमा योजना…जानें A टू Z डिटेल

सीएम अशोक गहलोत ने भीलवाड़ा में कामधेनु पशु बीमा योजना का शुभारंभ किया.

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Rajasthan Kamdhenu Pashu Bima Yojana: राजस्थान में गहलोत सरकार आमजन को प्रतिबद्धता के साथ सुशासन देने की दिशा में काम करते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क, सामाजिक सुरक्षा, कानून-व्यवस्था आदि क्षेत्रों में लगातार योजनाएं लेकर आ रही है. इसी कड़ी में बुधवार को भीलवाड़ा में मुख्यमंत्री ने बजट घोषणा 2023-24 के बिन्दु संख्या-183 के तहत पशुपालकों को एक बड़ी सौगात दी जहां प्रदेश में कामधेनु पशु बीमा योजना का शुभारंभ किया गया.

इस दौरान सीएम ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा किसानाों एवं पशुपालकों के उत्थान के लिए प्रतिबद्धता से काम किया गया है जिसका नतीजा है कि आज राजस्थान दुग्ध उत्पादन में पहेल स्थान पर है. उन्होंने कहा कि लंपी के दौरान मृत गायों के लिए 40-40 हजार रुपए प्रति गाय की आर्थिक सहायता दी गई और पशुपालकों को 5 रुपए प्रति लीटर अनुदान दिया जा रहा है.

क्या है कामधेनु बीमा योजना?

बता दें कि गहलोत सरकार इस योजना के तहत प्रदेश मे महंगाई राहत शिविरों में पंजीकृत पशुपालक परिवार के अधिकतम दो दुधारू पशुओं (गाय/भैंस ) का अधिकतम राशि 40000 रुपए का निःशुल्क बीमा करेगी. दरअसल राजस्थान सरकार द्वारा इस योजना को शुरू करने के पीछे मुख्य कारण है कि किसानों के पशुओं की अचानक मौत होने पर उन्हें बीमा का लाभ नहीं मिल पाता है.

वहीं केंद्र सरकार द्वारा पशु बीमा योजना के तहत केवल 50,000 रुपए का ही बीमा होता है. योजना का शुभारंभ करते हुए गहलोत ने कहा कि बीमा के प्रीमियम का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा.

इसके अलावा गहलोत ने इस दौरान पशुधन सहायक का पदनाम पशुधन निरीक्षक करने, प्रथम श्रेणी के पशु चिकित्सा अधिकारियों को 5 हजार रुपए प्रतिमाह विशेष परियोजना भत्ता तथा पशुधन सहायक, पशुधन प्रसार अधिकारी का विशेष हार्ड ड्यूटी भत्ता 500 रुपए किए जाने की भी घोषणा की.

20 लाख पशुपालन किसानों को सीधा फायदा

बता दें कि इस योजना से राज्य सरकार द्वारा 20 लाख पशुपालन किसानों को सीधा फायदा मिलेगा जहां किसान को प्रति दो दुधारू पशु पर 80000 रुपए का बीमा कवर दिया जाएगा. राजस्थान सरकार ने इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 750 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया है.

वहीं इस योजना का क्रियान्वयन स्थानीय स्तर पर ब्लॉक अथवा जिला पशुपालन विभाग द्वारा किया जाएगा. इस योजना का लाभ लेने के लिए उम्मीदवार को आवेदन करना होगा.

किसे मिलेगा योजना का फायदा?

वहीं मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए और आवेदक की उम्र 18 साल से अधिक होनी चाहिए. इसके अलावा योजना का लाभ लेने के लिए केवल दुधारू पशुओं पर ही बीमा मिलेगा.

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