जयपुर सीरियल बम ब्लास्ट मामला : हाईकोर्ट के फैसले से राज्य सरकार को झटका और गुनहगारों को राहत

हाईकोर्ट ने बुधवार को डेथ रेफरेंस सहित दोषियों की ओर से पेश 28 अपीलों पर सुनाते हुए दोषियों की अपील को मंजूर कर लिया है।

image 57 2 | Sach Bedhadak

जयपुर। जयपुर सीरियल बम ब्लास्ट मामले के गुनहगारों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने बुधवार को डेथ रेफरेंस सहित दोषियों की ओर से पेश 28 अपीलों पर सुनाते हुए दोषियों की अपील को मंजूर कर लिया है। साथ ही हाईकोर्ट ने पुलिस के खिलाफ जांच के आदेश दिए है। हाईकोर्ट के इस फैसले से राज्य सरकार को बड़ा झटका लगा। माना जा रहा है कि दोषियों की अपील मंजूर होने के हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है।

हाईकोर्ट में जस्टिस पंकज भंडारी और जस्टिस समीर जैन की खंडपीठ ने बुधवार को डेथ रेफरेंस सहित दोषियों की 28 अपीलों पर सुनाया। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने दोषियों को बड़ी राहत देते हुए अपील मंजूर कर ली है। निचली अदालत ने सैफ उर्फ करीऑन, सैफूर्रहमान और सरवर आजमी को फांसी की सजा सुनाई थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि जांच अधिकारी को लीगल जानकारी नहीं थे, ऐसे में जांच अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएं। हाईकोर्ट ने मोहम्मद सलमान का मामला किशोर बोर्ड को भेजने के निर्देश दिए है। दोषियों के डेथ रेफरेंस पर हाईकोर्ट में करीब 48 दिन तक सुनवाई चली। इसके बाद हाईकोर्ट ने बुधवार को सभी पक्षों के मौखिक तर्क सुनने के बाद फैसला सुनाया है।

2019 में दोषियों को हुई दी फांसी की सजा

पुलिस ने सीरियल बम धमाके के आरोपी शाहबाज हुसैन निवासी मौलवीगंज यूपी को 8 सितंबर 2008, मोहम्मद सैफ निवासी सरायमीर आजमगढ़ यूपी को 23 दिसंबर 2008, मोहम्मद सरवर आजमी निवासी चांदपट्टी, आजमगढ़ यूपी को 29 जनवरी 2009, सैफ उर्फ सैफुर्रहमान निवासी आजमगढ़ यूपी को 23 अप्रैल 2009 और मोहम्मद सलमान निवासी निजामाबाद यूपी को 3 दिसंबर 2010 को गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने बम धमाकों के दोषियों को 20 दिसंबर 2019 को फांसी की सजा सुनाई थी। दोषी मोहम्मद सैफ, सरवर आजमी, सैफुर उर्फ सैफुर्रहमान और मोहम्मद सलमान तभी से जेल में बंद हैं। दोषियों की लीव टू अपील और राज्य सरकार के डेथ रेफरेंस पर पिछले दो साल से कोर्ट में सुनवाई लंबित चल रही है। कोरोना काल में इस केस की सुनवाई नहीं हो पाई थी। लेकिन, दोषियों के डेथ रेफरेंस पर करीब 48 दिन तक चली सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने बुधवार को फैसला सुनाया है।

जयपुर ब्लास्ट में 73 लोगों ने गंवाई थी जान

राजधानी जयपुर में 13 मई 2008 को 12 मिनट में सिलसिलेवार आठ जगह बम धमाके हुए थे। पहला ब्लास्ट खंदा माणक चौक के पास हुआ। इसके बाद त्रिपोलिया बाजार स्थित बड़ी चौपड़ के पास मनिहारों के खंदे में ताला चाबी वालों की दुकान के नजदीक, छोटी चौपड़ पर कोतवाली थाने के बाहर पार्किंग में, त्रिपोलिया बाजार में दुकान नंबर 346 के सामने, चांदपोल बाजार स्थित हनुमान मंदिर के बाहर पार्किंग में, जौहरी बाजार में नेशनल हैंडलूम के सामने, छोटी चौपड़ पर फूलों के खंदे में ज्वेलरी शॉप के सामने और जौहरी बाजार में सांगानेरी गेट हनुमान मंदिर के बाहर ब्लास्ट हुआ था। हालांकि, चांदपोल बाजार स्थित दुकान नंबर 17 के सामने बम निरोधक दस्ते ने टाइमर सेट किए हुए बम को निष्क्रिय कर दिया था। सीरियल बम धमाकों में 73 लोगों की मौत हो गई थी और 186 लोग घायल हो गए थे।

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