नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की कारावास, 16 साल की किशोरी को बहला फुसलाकर भगा ले गया

कोटा। राजस्थान के कोटा में करीब 3 साल पहले नाबालिग से दुष्कर्म मामले में पॉक्सो कोर्ट संख्या- 3 ने सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने रेप…

New Project 2023 08 10T192850.917 | Sach Bedhadak

कोटा। राजस्थान के कोटा में करीब 3 साल पहले नाबालिग से दुष्कर्म मामले में पॉक्सो कोर्ट संख्या- 3 ने सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने रेप के आरोपी इकबाल उर्फ बाक्यां उर्फ मोहम्मद मियां (25) निवासी टोंक को 20 साल की सजा सुनाई है। इसी के साथ ही कोर्ट ने आरोपी पर 30 हजार के आर्थिक अर्थदंड से दंडित किया है। बता दें कि आरोपी 16 साल की किशोरी को बहला फुसलाकर अपने साथ टोंक ले गया। जहां बनास नदी की पुरानी दरगाह के पास बने कमरे में रखा और कई बार उसके साथ दुष्कर्म किया।

कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए न्यायाधीश ने लिखा-आरोपी ने लड़की को 1 महीने तक साथ रखकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए, जो कि एक गंभीर अपराध है। अगर अभियुक्त के साथ नरमी का रुख अपनाया गया तो ऐसी गंभीर घटनाओं को प्रोत्साहन मिलेगा।

विशिष्ट लोक अभियोजक ललित शर्मा ने बताया पीड़िता ने पिता ने 6 सितंबर 2020 को अयाना थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। व्यक्ति ने शिकायत में बताया था कि उसकी 16 साल की बेटी बिना बताए घर से चली गई। उन्हें शक है कि इकबाल नाम का युवक उसकी बेटी को बहला फुसलाकर भगा ले जा सकता है। शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया और लगभग डेढ़ महीने बाद 13 अक्टूबर 2020 को टोंक में जाकर बालिका को पकड़ा और आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। कोर्ट ने 17 गवाहों के बयान कराए।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *