आज राहुल गांधी सूरत सेशन कोर्ट में अपनी सजा के फैसले के खिलाफ करेंगे अपील, प्रियंका गांधी वाड्रा के अलावा गहलोत, बघेल और सक्खू भी अदालत में मौजूद 

नईदिल्ली। मानहानि केस में राहुल गांधी को मिली सजा के खिलाफ कांग्रेस सूरत सेशन कोर्ट में अपील करने जा रही है। आज राहुल, गांधी बहन…

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नईदिल्ली। मानहानि केस में राहुल गांधी को मिली सजा के खिलाफ कांग्रेस सूरत सेशन कोर्ट में अपील करने जा रही है। आज राहुल, गांधी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा और तीन मुख्यमंत्रियों के साथ गुजरात के सूरत में इस फैसले को चुनौती देने के लिए जा रहे हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा राहुल गांधी के आवास पर पहुंच चुकी हैं कुछ ही देर में वे राहुल गांधी के साथ सूरत की ओर रवाना होगी।

जानकारी के मुताबिक आज कांग्रेस के लीगल टीम सेशन कोर्ट में लोअर कोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील करेगी और बेल की एप्लीकेशन लगाएगी। दोपहर 2:00 बजे इस याचिका पर सूरत जिला जज या फिर एडिशनल सेशन जज सुनवाई करेंगे। राहुल गांधी भी तभी कोर्ट में पहुंचेंगे।

राहुल गांधी के साथ-गहलोत, बघेल, सक्खू के अलावा ये नेता भी मौजूद 

 राहुल गांधी के साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के सीएम, भूपेश बघेल और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सक्खू भी मौजूद रहेंगे। राज्यसभा सांसद केसी वेणुगोपाल के अलावा पार्टी के कई नेता भी कोर्ट में मौजूद रहेंगे।

राहुल गांधी की पैरवी कर रहे वरिष्ठ वकील और कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि कोर्ट में इस फैसले की कमियों की तरफ ध्यान दिया जाएगा। हमारी अपील पर कोर्ट गंभीर होकर फैसला करेगा। हमें जुडिशरी पर पूरा विश्वास है।

ये है पूरे राहुल गांधी के केस की टाइमलाइन 

1- राहुल गांधी कर्नाटक की वायनाड सीट से सांसद थे। साल 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान उन्होंने कर्नाटक के ही कोलार में एक जनसभा की थी। अपने भाषण में उन्होंने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा था कि क्यों सभी चोरों का एक ही सरनेम मोदी होता है। 

2- राहुल गांधी के इस बयान पर भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने गुजरात कोर्ट में मानहानि का केस दर्ज करा दिया। उन्होंने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने मोदी कम्युनिटी को टारगेट किया है और ओबीसी वर्ग को ठेस पहुंचाई है।

3- अदालत में सबूत के तौर पर राहुल गांधी के भाषण की क्लिप भी दिखाई गई। इस क्लिप को उन्होंने मोदी समुदाय को बदनाम करने से जोड़कर पेश किया था। 

4- राहुल गांधी की पैरवी कर रहे वकील ने कहा था कि इसकी कार्यवाही शुरू से ही गलत रही क्योंकि धारा 202 के तहत कानून का पालन नहीं किया गया था। उन्होंने यह भी कहा था कि राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को लेकर के यह टिप्पणी नहीं की थी बल्कि नीरव मोदी और ललित मोदी को लेकर टिप्पणी की थी। 

5- इस केस की सुनवाई के लिए राहुल गांधी तीन बार कोर्ट में पेश हुए एक बार साल 2020 में, दूसरी बार साल 2021 में और तीसरी बार साल 2023 में। जब राहुल गांधी आखिरी बार अक्टूबर 2021 में कोर्ट में पेश हुए थे, तब उन्होंने अपना बयान दर्ज करते हुए खुद को निर्दोष बताया था।

6- हालांकि इसके बावजूद अदालत ने राहुल गांधी को दोषी करार दिया। राहुल ने कोर्ट में अपने बयान को मांगने से माफी मांगने से भी इंकार कर दिया था।

7- कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा और 15 हजार रुपए का जुर्माना लगाया था। हालांकि इस मामले में राहुल गांधी को जमानत दे दी गई थी और सजा पर 30 दिनों के लिए रोक भी लगाई गई है।

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