Income Tax: बैंकों में पैसा जमा कराने और निकालने के नियम में हुआ बड़ा बदलाव, आप भी जान लीजिए

देश के सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने बैंक में पैसा जमा करवाने के नियम में बड़ा बदलाव कर दिया है।

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यदि आप भी बैंक में बड़ी राशि में पैसा जमा करवाते हैं तो यह खबर खास आपके लिए ही है। देश के सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने बैंक में पैसा जमा करवाने के नियम में बड़ा बदलाव कर दिया है। नए नियमों के अनुसार बैंक में पैसा करवाने के लिए अब आपको सरकारी डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने होंगे। जानिए क्या है नया नियम

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अब आप कोई भी करंट खाता खोलने के लिए Pan Card सब्मिट करवाना अनिवार्य होगा। इसके बिना बैंक खाता या पोस्ट ऑफिस खाता नहीं खोला जा सकेगा।

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यदि किसी व्यक्ति ने पहले से ही अपने बैंक अकाउंट को पैन कार्ड से कनेक्ट करवा रखा है तो उसे आधार और पैन कार्ड को भी आपस में कनेक्ट करवाना होगा तभी वह पैसे का लेन-देन कर पाएगा।

एक वित्तीय वर्ष में किसी भी बैंक, कॉपरेटिव बैंक अथवा पोस्ट ऑफिस की किसी भी ब्रांच में एक ही अकाउंट से 20 लाख या इससे ज्यादा पैसा कैश जमा करवाने के लिए जमा कर्ता को पैन और आधार कार्ड की डिटेल्स और कॉपी देनी होगी।

इसी तरह एक वित्तीय वर्ष में किसी भी बैंक, कॉपरेटिव बैंक अथवा पोस्ट ऑफिस की किसी भी ब्रांच से एक ही अकाउंट से 20 लाख या इससे अधिक की राशि विदड्रॉ करने के लिए भी पैन और आधार कार्ड की जरूरत होगी, तभी वह पैसा निकाल पाएगा।

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इसलिए बनाए गए नए नियम

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस तरह की कई खबरें आ रही थी जिसमें बैंक या पोस्ट-ऑफिस के तहत पैसे का गलत लेन-देन और जालसाजी की जा रही थी। इन सभी घटनाओं को रोकने के लिए और देश में मौजूद कैश की पूरी जानकारी रखने के लिए ही सरकार ने बैंकों में पैसा जमा कराने और निकालने पर कई पाबंदियां लगा दी हैं। इस तरह पैन नंबर और आधार नंबर की डिटेल्स ट्रांजेक्शन के साथ होने से सरकार को पता रहेगा कि किस व्यक्ति ने कब कितना पैसा निकाला और जमा करवाया।

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