घूसकांड में फंसी ASP दिव्या मित्तल को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, गिरफ्तारी पर लगी रोक

घूसकांड में फंसी एएसपी दिव्या मित्तल को हाईकोर्ट ने बड़ी राहत मिली है। जोधपुर हाईकोर्ट ने दिव्या मित्तल की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।

Divya-Mittal

जोधपुर। घूसकांड में फंसी एएसपी दिव्या मित्तल (Divya Mittal) को हाईकोर्ट ने बड़ी राहत मिली है। जोधपुर हाईकोर्ट ने दिव्या मित्तल की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। जस्टिस नूपुर भाटी की अवकाशकालीन एकलपीठ ने गुरुवार को ये आदेश दिया। दिव्या मित्तल की ओर से अम्बामाता थाने में दर्ज एफआईआर को रद्द करने को लेकर याचिका दायर की गई थी। जिस पर गुरुवार को जोधपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान अधिवक्ता नमन महनोत ने दिव्या मित्तल की ओर से अपना पक्ष रखा।

हाईकोर्ट में सुनवाई को दौरान अधिवक्ता नमन मोहनोत ने कहा कि सह आरोपी के बयान पर दिव्या मित्तल को आरोपी बना दिया गया है। इस मामले में जब भी जांच अधिकारी बुलाएंगे, वह जांच में सहयोग करेंगी। इसलिए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई जाए। जिस पर हाईकोर्ट न्यायाधीश जस्टिस नूपुर भाटी ने दिव्या मित्तल की गिरफ्तारी पर रोक लगाने के आदेश दिए।

जानकारी के मुताबिक निलंबित एएसपी दिव्या मित्तल के खिलाफ दवा कम्पनी के मालिक ने दो करोड़ रूपए की रिश्वत मांगने की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। एसीबी ने ट्रेप की योजना भी बनाई थी लेकिन मित्तल को भनक लगने से कार्रवाई सफल नहीं हो पाई। बाद में कोर्ट से वारंट लेकर दिव्या मित्तल की सम्पत्तियों को खंगाला गया। दिव्या मित्तल की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने दिव्या मित्तल के उदयपुर स्थित रिसोर्ट में छापा मारा था।

इस दौरान दिव्या के चिकलवास स्थित नेचर हिल्स पैलेस एंड रिसोर्ट से पुलिस ने 27 बोतल बीयर 42 बोतल अंग्रेजी शराब की बरामद की थी। इस मामले में अंबामाता थाना पुलिस ने दिव्या मित्तल के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत केस दर्ज किया था। जिस पर गुरुवार को सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने एफआईआर रद्द करने के आदेश देते हुए दिव्या मित्तल की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।

ये है पूरा मामला

बता दें कि वर्ष 2021 में रामगंज और अलवर गेट थाने में दर्ज नशीली दवाओं के मामले की जांच के दौरान निलंबित एएसपी दिव्या मित्तल ने जांच अधिकारी रहते आरोपी सुनील नंदवानी को रामगंज थाने के मुकदमा नम्बर 195 में गिरफ्तार कर रिमांड लिया और बाद में जेल भेज दिया, लेकिन एडीजी के आदेश के बाद भी दो अन्य मामलों में गिरफ्तार नहीं किया था। दिव्या मित्तल के खिलाफ दवा कंपनी के मालिक ने दो करोड़ रूपए की रिश्वत मांगने का मामला दर्ज कराया था। इसके बाद दिव्या मित्तल को पुलिस ने गिरफ्तार किया था और बाद में जेल भेज दिया। चार्चशीट पेश होने के बाद हाईकोर्ट ने उसे जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए। जैसे ही दिव्या मित्तल जेल से निकली तो उसे एसओजी की टीम ने दबोच लिया। लेकिन, बाद में दिव्या मित्तल हो जमानत मिल गई थी।बता दे कि दो करोड़ रूपए की रिश्वत राशि मांगने के मामले में मित्तल का दलाल बर्खास्त सिपाही सुमित अब तक फरार है। एसीबी उसकी तलाश में जुटी हुई है।

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