झूठी खबर फैलाने चैनलों के हाई कोर्ट पहुंची आराध्या, कोर्ट ने दिए फर्जी खबरों पर रोक लगाने के आदेश

बॉलीवुड के सुपरस्टार अभिनेता अमिताभ बच्चन की पोती आराध्या बच्चन खुद के बारे में झूठे वीडियो प्रसारित करने वाले यूट्यूब चैनलों के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की।

Aaradhya Bachchan | Sach Bedhadak

नई दिल्ली। बॉलीवुड के सुपरस्टार अभिनेता अमिताभ बच्चन की पोती आराध्या बच्चन खुद के बारे में झूठे वीडियो प्रसारित करने वाले यूट्यूब चैनलों के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की। गुरुवार को कोर्ट ने झूठे वीडियो प्रसारित करने वाले यूट्यूब चैनलों पर रोक लगा दी है। बिग बी की पोती आराध्या (11) ने नाबालिग होने के कारण मीडिया द्वारा इस तरह की रिर्पोटिंग पर रोक की मांग थी। याचिका पर नोटिस जारी करते हुए, न्यायमूर्ति सी. हरि शंकर ने यू ट्यूब चैनलों और उनके सहयोगियों को वीडियो को प्रसारित करने से रोक दिया। आराध्या के पक्ष में फैसला आने के बाद उनके वकीलों ने इस मामले पर खुलकर बात की है।

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आराध्या के वकील क्या बोले

कोर्ट के आदेश के बाद आराध्या के वकीलों की टीम ने मीडिया से बात की है। आनंद और अमित नाइक ने कहा, ‘यह 3 मामलों में एक ऐतिहासिक फैसला है-निषेधाज्ञा जो एक बच्चे की निजता को बरकरार रखती है, एक बच्चे के बारे में झूठी और फर्जी खबरें फैलाने के खिलाफ जो एक बच्चे के लिए हानिकारक है और मानहानि के खिलाफ है। बच्चों के साथ समानता का व्यवहार किया जाना चाहिए-चाहे सेलिब्रिटी बच्चें हो या अन्य। अदालत ने कहा कि बिचौलिया की ऐसी फर्जी खबरों पर शून्य सहिष्णुता की नीति होनी चाहिए जो एक बच्चे के लिए हानिकारक है जैसे कि बाल अश्लीलता के लिए।’

सेलिब्रिटिज किड्स के हक में ऐसा पहला फैसला

वकील दयान कृष्णन ने तर्क दिया कि इसके सामने ये वीडियो झूठे, मानहानिकारक हैं और दर्शकों का ध्यान आकर्षित करने और दर्शकों व्यूवर बढ़ाने के इरादे से अपलोड किया गया है। यह ऐसा पहला आदेश है जो किसी नाबालिग सेलिब्रिटी किड के अधिकारों की रक्षा करता है।

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क्या था आराध्या की याचिका में

आराध्या की और से यह मुकदमा अभिभावक के रूप में अभिषेक बच्चन ने दर्ज कराया था। उन्होंने याचिका में लिखा कि एक सेलिब्रिटी अभिनेता के रूप में उनकी व्यक्तिगत जिंदगी और निजता भी है। यह मुकदमा तीन अपकृत्यों का दावा करता है (1) निजता का उल्लंघन (2) मानहानि और (3) व्यक्तिगत अधिकारों का उल्लंघन। इस मामले पर दिल्ली हाई कोर्ट में दयान कृष्णन, अमित नाइक और प्रवीण आनंद आराध्या और अभिषेक के लिए पेश हुए। इसके बाद आपत्तिजनक कंटेट पोस्ट करने वाले यूट्यूब चैनलों पर रोक लगा दी है, जो गोपनीयता का उल्लंघन करती है और आराध्या के बारे में झूठी अफवाह फैलाते हैं। अदालत ने गूगल/यूट्यूब को उल्लंघन करने वालों का पूरा डेटा प्रावोइड कराने के भी निर्देश दिए हैं।

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