बैंक लॉकर्स से जुड़े नियमों में RBI ने किया बड़ा बदलाव, किराए पर लेने से पहले जरूर पढ़ें ये बातें

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने बैंक ग्राहकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बैंक लॉकर के नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया है।

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रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने बैंक ग्राहकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बैंक लॉकर के नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया है। आरबीआई के इन नए नियमों का असर ऐसे सभी बैंक ग्राहकों पर होगा जिन्होंने लॉकर किराए पर ले रखा है और उसमें अपने कीमती जवाहरात या जरूरी सामान रखा है। बैंक लॉकर संबंधी किसी भी तरह की अनहोनी होने पर ये नियम ग्राहकों को सुरक्षा प्रदान करेंगे और उन्हें नुकसान का मुआवजा दिलाने में सहायता करेंगे। जानिए क्या हैं नए नियम

लॉकर रूम में लगाना होगा CCTV

रिजर्व बैंक के नए नियमानुसार अब लॉकर रूम में सीसीटीवी लगाना अनिवार्य होगा। साथ ही बैंक को पिछले 180 दिनों की सीसीटीवी फुटेज भी सुरक्षित रखनी होगी ताकि किसी भी तरह की दुर्घटना या लापरवाही का मामला सामने आने पर पुलिस CCTV फुटेज के आधार पर जांच कर सकेगी।

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एक साथ अधिकतम 3 साल का किराया ले सकेंगे

रिजर्व बैंक के नियमानुसार बैंक अब अपने ग्राहकों से अधिकतम 3 वर्ष का ही किराया ले सकेंगे। इसका अर्थ है कि यदि लॉकर का सालाना किराया 1000 रुपए है तो बैंक अधिकतम 3 साल का किराया 3000 रुपए ही ले सकेंगे। हालांकि बैंक लॉकर के लिए मेंटीनेंस चार्ज और सर्विस चार्ज ले सकेंगे।

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बैंक ग्राहक ले सकेंगे मुआवजा

रिजर्व बैंक के नए आदेशों के अनुसार अब बैंक अपने ग्राहकों के प्रति जिम्मेदार होंगे। यदि लॉकर से कोई कीमती सामान चोरी होता है तो ग्राहक अपने लॉकर किराए का अधिकतम 100 गुना तक मुआवजा पा सकेंगे। पहले बैंक लॉकर में रखे सामान के लिए उत्तरदायी नहीं थे, लेकिन अब उन्हें किसी भी दुर्घटना की स्थिति में पीड़ित ग्राहक को मुआवजा देना होगा।

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