1 नवंबर से इंश्योरेंस खरीदने के लिए बदल जाएंगे नियम, अब देने होंगे ये डॉक्यूमेंट्स भी

यदि आप एक नवंबर 2022 के बाद कोई नई इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदना चाहेंगे तो आपको पॉलिसी लेने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स भी कंपनी को सब्मिट करने होंगे।

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यदि आप एक नवंबर 2022 के बाद कोई नई इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदना चाहेंगे तो आपको पॉलिसी लेने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स भी कंपनी को सब्मिट करने होंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDAI) नवंबर माह की शुरूआत से नए नियम लागू करने की योजना पर कार्य कर रहा है।

इन नियमों के अनुसार सभी इंश्योरेंस धारकों के लिए KYC की डिटेल्स देना अनिवार्य हो जाएगा। केवाईसी के लिए उन्हें अपना फोटो पहचान पत्र और अपने स्थाई पते का सर्टिफिकेट देना होगा।

इंश्योरेंस खरीदने के लिए बदल जाएंगे नियम

वर्तमान में किसी भी इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने के लिए केवाईसी का विवरण देना अनिवार्य नहीं है परन्तु जल्द ही इंश्योरेंस खरीदते वक्त ही केवाईसी करवाना जरूरी हो जाएगा। फिलहाल एक लाख रुपए या इससे अधिक की राशि का इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए ही दावेदार को केवाईसी करवानी होती है, परन्तु आने वाले समय में यह सभी के लिए अनिवार्य हो जाएगा।

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क्या होंगे केवाईसी कराने के फायदे

IRDAI के इस फैसले का सबसे बड़ा फायदा तो यही होगा कि सभी बीमा ग्राहकों का एक सेंट्रेलाईज्ड डेटा बन सकेगा। इसकी सहायता से ग्राहक अपना e-Insurance अकाउंट बना कर अपनी पॉलिसी से जुड़ी सभी जानकारियां देख सकेंगे और आवश्यकतानुसार उनमें बदलाव करा सकेंगे।

इस तरह का डेटा होने के कारण कंपनी यह भी आसानी से सुनिश्चित कर सकेगी कि इंश्योरेंस का पैसा पॉलिसी के सही पॉलिसीधारक या उसके वास्तविक नॉमिनी को ही मिले ताकि फर्जीवाड़ा करके कोई थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की रकम हजम न कर जाएं। इससे इंश्योरेंस कंपनियों और बीमा खरीदने वाले ग्राहकों दोनों को ही फायदा होगा और कंपनियों पर वर्कलोड भी कम होगा।

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KYC करवाने के लिए दिया जाएगा समय

IRDAI ने बताया कि एक नवंबर से सभी नए और पुराने बीमा ग्राहकों के लिए KYC करवाना अनिवार्य हो जाएगा। इसके लिए उन्हें समय सीमा भी दी जाएगी। कम जोखिम वाले ग्राहकों के लिए केवाईसी की अवधि दो वर्ष और अधिक जोखिम वाले ग्राहकों के लिए एक वर्ष रखी जाएगी।

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