दिवाली पर घर जाएं तो ट्रेन में न ले जाएं ये सामान, वरना होगी 3 वर्ष की जेल, जुर्माना भी लगेगा

क्या आप जानते हैं कि कुछ सामानों को रेलवे और बसों में ले जाना पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है।

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दिवाली के अवसर पर देश भर में हर रोज लाखों की संख्या में लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं। यात्रा के लिए वे अलग-अलग साधन जैसे फ्लाईट, ट्रेन और बसों का प्रयोग कर रहे हैं। यात्रियों की बढ़ती संख्या और त्यौहार के सीजन को देखते हुए बस स्टेशन और रेलवे स्टेशन्स पर काफी ज्यादा भीड़ हो रही है जिसके कारण यात्रियों को अच्छी-खासी परेशानी भी हो रही है। लोग अपने साथ खाने-पीने का सामान, ड्रेसेज और पटाखे लेकर जा रहे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ सामानों को रेलवे और बसों में ले जाना पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है।

इन सामानों को किया गया है बैन

ऐसा कोई भी सामान जो स्वयं यात्री अथवा दूसरे लोगों के लिए खतरा बन जाए या जिससे ट्रेन को किसी भी तरह का कोई नुकसान हो अथवा जिस पर सरकार ने प्रतिबंध लगा रखा है, ऐसे सभी प्रतिबंधित सामानों को यात्री ट्रेन और बस में यात्रा करते समय अपने साथ नहीं ले जा सकते हैं।

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भारतीय रेलवे के वेस्ट सेंट्रल रेलवे मंडल ने इस संबंध में एक ट्वीट करते हुए प्रतिबंधित सामानों को ले जाने से बचने की सलाह दी है और बताया है कि यात्री कौन-कौन से सामान को लेकर यात्रा नहीं कर सकते। ट्वीट में कहा गया है, “ट्रेनों में पटाखे लेकर चलने से आप जीवन को खतरे में डालते हैं। ट्रेन में किसी भी तरह का ज्वलनशील और विस्फोटक सामान ले जाना दंडनीय अपराध है।”

उल्लंघन करने पर जुर्माना और 3 साल की कैद भी हो सकती है

उपरोक्त सामानों के अलावा अन्य किसी भी तरह के ज्वलनशील पदार्थों को साथ ले जाना या ट्रेन के अंदर अथवा स्टेशन पर चूल्हा, गैस या ओवन जलाना भी सख्त मना किया गया है, न ही कोई यात्री सिगरेट या बीडी पी सकता है।

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यदि कोई यात्री ऐसा करते हुए पाया जाता है तो उस पर रेलवे एक्ट 1989 की धारा 164 और 165 के तहत सजा सुनाई जा सकती है। इसमें यात्री को एक हजार रुपए का जुर्माना देना पड़ सकता है, गंभीर अपराध पर उसे 3 वर्ष तक की जेल भी हो सकती है अथवा जेल के साथ जुर्माने की भी सजा दी जा सकती है।

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