Tax: 31 जुलाई से पहले निपटा लें ये काम, वरना चुकाना पड़ सकता है 5,000 रुपए तक का जुर्माना

अगर आप आईटीआर भरते हैं तो समय रहते ही उसे फाइल करा दो वरना बाद में 5,000 रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है।

ITR | Sach Bedhadak

नई दिल्ली। सरकारी कामकाज ऐसे होते हैं कि समय रहते ही निपटा लेने चाहिए वरना जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पैन से आधार लिंक करने के लिए अंतिम तारीख 30 जून निर्धारित की थी। समय रहते कुछ लोगों ने पैन से आधार लिंक नहीं कराया था जो अब परेशान होते डोल रहे हैं। ठीक उसी तरह अगर आप आईटीआर भरते हैं तो समय रहते ही उसे फाइल करा दो वरना बाद में 5,000 रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। दरअसल, जिन लोगों की इनकम आयकर स्लैब से ज्यादा है उन्हें आईटीआर फाइल करना जरूरी है। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 31 जुलाई, 2023 तक इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।

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इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return)

आयकर रिटर्न (ITR) एक ऐसा महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो हर साल प्रत्येक टैक्सपेयर्स को दाखिल करना होता है। दरअसल, ऐसा हर साल अर्जित आय को घोषित करने के लिए किया जाता है। आईटीआर फॉर्म, जिसे फॉर्म 16 कहा जाता है। आपके आयकर रिटर्न को कुशलतापूर्वक और जल्दी से दाखिल करने में मदद करता है।

इनकम टैक्स (Income Tex)

ITR भरने की अंतिम तारीख 31 जुलाई निर्धारित की गई है। सरकार अक्सर समय सीमा बढ़ाती रहती है, लेकिन इस बार अभी तक कोई ऐलान नहीं किया गया है। इसलिए आईटीआर भरने वाले के पास अब सिर्फ 20 दिन का समय ही बचा है। करदाता वित्तीय वर्ष 2022-23 और 31 मार्च को समाप्त एसेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए अपना आईटीआर दाखिल करेंगे।

जुर्माना (Fine)

भारत के जिम्मेदार हर व्यक्ति को आईटीआर फाइल करना जरूरी है। ऐसा ना करने पर जुर्माना भुगतना पड़ सकता है। अगर निर्धारित तारीख तक आईटीआर दाखिल करते हैं तो कोई जुर्माना नहीं लगता, लेकिन एक बार अगर निर्धारित तारीख चली गई तो जुर्माना चुकाना पड़ सकता है। आईटीआर समय सीमा चूक जाने के बाद धारा 234 के तहत हर किसी को आईटीआर दाखिल करना होता है, लेकिन धारा 139 के तहत अगर आप आईटीआर दाखिल नहीं करते हैं तो आपसे कोई विलंब शुल्क नहीं लिया जाएगा।

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भरना पड़ सकता है 5,000 तक का जुर्माना

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति समय रहते आईटीआर दाखिल नहीं रकता है तो उसे धारा 234 के तहत जुर्मान के रूप में 5,000 रुपए तक लेट फीस चुकानी पड़ सकती है। हालांकि, अगर किसी की आय 5 लाख रुपए से अधिक नहीं है तो उन्हें समान स्थिति में 1,000 रुपए का जुर्माना देना होगा।

कैसे भरे तारीख निकलने के बाद आईटीआर

आयकर विभाग की वेबसाइट के मुताबिक, यदि कोई आईटीआर धारा 139(1) के तहत निर्दिष्ट नियत तारीख से पहले या उस पर दाखिल नहीं किया जाता है, तो इसे विलंबित रिटर्न के रूप में जाना जाएगा। नियम के मुताबिक, धारा 139(4) के तहत विलंबित आईटीआर दाखिल किया जाता है।

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