बिजनेस शुरू करने के लिए राज्य सरकार देगी 1 करोड़ रुपए तक का लोन, ऐसे करें अप्लाई

Mukhyamantri Laghu Udhyog Protsahan Yojana राज्य के ऐसे युवा जो कहीं जॉब नहीं करना चाहते बल्कि खुद का रोजगार शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए भी राज्य सरकार ने कई योजनाओं की शुरूआत की है।

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Mukhyamantri Laghu Udhyog Protsahan Yojana: राजस्थान में नए उद्योगों तथा निवेश को बढ़ावा देने के लिए राज्य में अभी दो दिवसीय Invest Rajasthan Summit 2022 चल रहा है। सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार समिट की शुरुआत में ही 10.40 लाख करोड़ रुपए के निवेश वाले 4,192 प्रोजेक्ट्स को सहमति दी जा चुकी है जिनसे इन उद्योगों की स्थापना से आने वाले समय में राज्य के लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा। फिर भी राज्य के ऐसे युवा जो कहीं जॉब नहीं करना चाहते बल्कि खुद का रोजगार शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए भी राज्य सरकार ने कई योजनाओं की शुरूआत की है। जानिए ऐसी ही एक योजना मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के बारे में

क्या है मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना (Mukhyamantri Laghu Udhyog Protsahan Yojana)

राज्य सरकार की यह योजना राज्य में लघु तथा मध्यम स्तर के उद्योगों की स्थापना को सरल करने के लिए बनाई गई है। योजना के तहत समाज के सभी अप्लाई कर सकते हैं और रियायती दरों पर लोन ले सकते हैं। योजना के लिए 31 मार्च 2024 तक आवेदन किया जा सकेगा।

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योजना के लिए आवेदन करने हेतु इन शर्तों को पूरा करना होगा

मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के लिए आवेदन करने हेतु कुछ शर्तें निर्धारित रखी गई हैं। ये शर्तें निम्न प्रकार हैं-

– आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए।

– स्वयं सहायता समूह या इन समूहों के समूह का राज्य सरकार के किसी विभाग के अन्तर्गत दर्ज होना तथा भागीदारी फर्म, एल.एल.पी.फर्म एवं कम्पनी की स्थिति में उनका नियमानुसार पंजीकृत होना आवश्यक होगा।

– योजना के तहत व्यक्तिगत आवेदक के साथ-साथ संस्थागत आवेदक (स्वयं सहायता समूह/ सोसाइटी/ साझेदारी फर्म/ एलएलपी फर्म/ कंपनियां) भी पात्र होंगे।

– योजना के तहत ऋण एवं ब्याज अनुदान हेतु आवेदन तिथि के समय भारत सरकार द्वारा निर्धारित परिभाषा अन्तर्गत शामिल सूक्ष्म एवं लघु उद्यम पात्र होंगे।

– व्यापार हेतु अधिकतम 1 करोड़ रू का ऋण पात्र होगा तथा ब्याज अनुदान की राशि का दो तिहाई हिस्सा सूक्ष्म उद्योगों को दिये जाने की प्राथमिकता दी जाएगी।

योजना के लिए इन बैंकों से लिया जा सकेगा ऋण

– राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक

– रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्राधिकृत निजी क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक

– क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

– राजस्थान वित्त निगम

– सिडबी

– अरबन कॉपरेटिव बैंक

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कितना लोन ले सकेंगे

योजना के तहत अलग-अलग उद्योगों के लिए अलग-अलग ऋण राशि निश्चित की गई है। योजना के तहत व्यवसाय के लिए अधिकतम एक करोड़ रुपए का लोन लिया जा सकेगा। यदि व्यवसाय के विस्तार/विविधीकरण/आधुनिकीकरण के लिए जाने वाली इकाइयों के लिए अधिकतम एक करोड़ तक की राशि का लोन लिया जा सकेगा। सरकार चाहे तो प्रोजेक्ट की प्रवृत्ति को देखते हुए एक करोड़ से अधिक की राशि भी ऋणस्वरूप दे सकती है।

कितने प्रतिशत देना होगा ब्याज

मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना (Mukhyamantri Laghu Udhyog Protsahan Yojana) के तहत दिए जाने वाले ऋण पर लाभार्थियों को ब्याज सब्सिडी भी दी जाएगी जिसकी अधिकतम अवधि पांच वर्ष होगी। 25 लाख रुपए तक की राशि पर 8 प्रतिशत, 25 लाख से 5 करोड़ रुपए तक के लोन पर 6 फीसदी और 5 से 10 करोड़ रुपए तक के लोन पर 5 फीसदी ब्याज सब्सिडी दी जाएगी।

ऐसे करें आवेदन

योजना के तहत आवेदन ऑनलाइन जमा करने होंगे, जिसकी प्रक्रिया योजना के क्रियान्वयन के लिए निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार होगी। दस लाख के ऋण आवेदन बिना किसी साक्षात्कार के ही बैंकों को भेजे जा सकेंगे। इससे अधिक के ऋण वाले आवेदनों को जिला स्तरीय टास्क फोर्स कमेटी द्वारा जांच कर आगे भेजा जाएगा। लोन के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। योजना की अधिक जानकारी के लिए राजस्थान सरकार की आधिकारिक वेबसाइट https://sso.rajasthan.gov.in देख सकते हैं।

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