गिग वर्कर्स के लिए राहुल ने देखा था सपना, अब गहलोत सरकार ने पारित किया बिल…देशभर में हो रही चर्चा

गिग वर्कर्स को उनका अधिकार और आत्मसम्मान देने के लिए भारत का पहला ऐसा कानून राजस्थान सरकार ने पारित किया है.

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जयपुर: राजस्थान सरकार ने बीते 24 जुलाई को लाल डायरी पर चल रहे हंगामे के बीच एक ऐतिहासिक बिल पारित किया जहां गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा देने वाला एक विधेयक विधानसभा से पारित हो गया. राजस्थान प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स (पंजीकरण और कल्याण) विधेयक, 2023 में राज्य में काम कर रहे गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देता है. वहीं बिल में गिग वर्कर्स के लिए ‘वेलफेयर फीस’ लेने का प्रावधान भी किया गया है जो ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर हर लेनदेन पर ली जाएगी.

मालूम हो कि ओला, उबर, स्विगी, ज़ोमैटो और अमेज़ॅन आदि जैसी कंपनियों में काम करने वाले गिग वर्कर्स कहलाते हैं. वहीं अब गहलोत सरकार के इस बिल को पारित करने के बाद राहुल गांधी ने ट्वीट कर अपनी खुशी का इजहार किया है. राहुल ने कहा कि राजस्थान के 3 लाख से ज़्यादा गिग वर्कर्स को उनका अधिकार और आत्मसम्मान दिलाने के लिए राज्य की कांग्रेस सरकार ने नया कानून लागू किया है, जो कि भारत का पहला ऐसा कानून है.

मालूम हो कि दिसंबर 2022 में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राजस्थान में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सामाजिक कार्यकर्ता निखिल डे ने इस बारे में सुझाव दिया था जिसके बाद राहुल ने सीएम गहलोत से गिग वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा कानून को लेकर ड्राफ्ट तैयार करने के लिए कहा था.

करोड़ों युवाओं का भरोसा बनेगा कानून

राहुल ने ट्वीट में आगे कहा कि यह कानून गिग इकॉनमी के श्रमिकों को आर्थिक सुरक्षा देगा, करोड़ों युवाओं के लिए भरोसेमंद रोज़गार का आधार बनेगा. उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मैं कई गिग वर्कर्स से मिला, कुछ टैक्सी चलाने वाले, तो कुछ डिलीवरी करने वाले – काम में भविष्य अनिश्चित, और सड़कों पर हमेशा रहने के कारण जोखिम भरा भी जहां एक बात उन सभी ने कही, मेहनत तो वो दिन रात करते हैं मगर उनके पास कोई आर्थिक सुरक्षा नहीं है, न सरकार उनकी बात सुनती है, और न उनके लिए कोई पक्की योजना लाती है.

उन्होंने कहा कि इसी कानून पर कर्नाटक में भी चर्चा हो रही है, और हाल ही में वहां के बजट में उनके लिए 4 लाख तक की दुघर्टना बीमा की घोषणा की गई है. राहुल ने कहा कि हम ऐसी नीतियां बना रहे हैं जो उनके साथ, उन्हें काम देने वालों की भी सहायता करे और हमारी पार्टी भारत के गरीबों और मेहनतकश लोगों के साथ हमेशा खड़ी है.

क्या है गिग वर्कर्स के लिए लाया गया कानून

गौरतलब है कि गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए सरकार ने जो विधेयक पारित किया है उसके मुताबिक राजस्थान प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स (पंजीकरण और कल्याण) विधेयक, 2023 में राज्य में काम कर रहे गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा की गारंटी मिलेगी. वहीं बिल में गिग वर्कर्स के लिए ‘वेलफेयर फीस’ लेने का प्रावधान भी किया गया है जो ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म एग्रीगेटर्स से हर लेनदेन पर ली जाएगी.

वहीं विधेयक में सभी गिग वर्कर्स और एग्रीगेटर्स को पंजीकृत करने का भी प्रावधान है, जिसमें कहा गया है कि “एग्रीगेटर्स राज्य सरकार को इस अधिनियम के लागू होने के 60 दिनों के भीतर उनके साथ जुड़े या पंजीकृत सभी प्लेटफ़ॉर्म आधारित गिग वर्कर्स का डेटाबेस प्रदान करेंगे. इसके अलावा सभी प्लेटफ़ॉर्म आधारित गिग कर्मचारी राज्य सरकार के साथ पंजीकृत होंगे.

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