शादी का झांसा देकर युवती से गैंगरेप, आरोपी के पिता ने दर्ज कराया था पीड़िता सहित 4 के खिलाफ ब्लैकमेल का केस

अजमेर के ब्यावर सिटी थाना पुलिस ने युवती की रिपोर्ट पर गैंगरेप, एससी एसटी सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है।

rape 2 | Sach Bedhadak

अजमेर। अजमेर के ब्यावर सिटी थाना पुलिस ने युवती की रिपोर्ट पर गैंगरेप, एससी एसटी सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। आईपीएस मनीष चौधरी मामले की जांच कर रहे हैं। वहीं पीड़िता, उसकी बहन सहित चार के खिलाफ आरोपी के पिता ने एक माह पूर्व ही भिनाय थाने में ब्लैकमेल करने का मामला दर्ज करवाया था। ब्यावर सिटी थाना पुलिस के मुताबिक थाना क्षेत्र में रहने वाली 30 वर्षीय युवती ने बताया कि उसने वर्ष 2011 से 2015 तक आर्यभट्ट कॉलेज में पढ़ाई की। उसका सहपाठी जोशी मौहल्ला भिनाय निवासी चन्द्रेश दत्त व्यास था। दोनों में जान पहचान चली आ रही थी। अचानक वर्ष 2020 में चन्द्रेश दत्त व्यास से उसकी मुलाकात ब्यावर में हुई और चन्द्रेश ने उससे उसका मोबाइल नम्बर ले लिया। पीड़िता ने बताया कि आरोपी चन्द्रेश उसे अपनी ओर आकर्षित करने लगा और लगातार उनकी मुलाकातें होने लगी।

आरोपी चन्द्रेश 20 जून 2020 को मैंगो मसाला व पिज्जा पॉइंट ले गया वहीं 21 जून को दो पल रेस्टोरेंट में झोंपड़ीनुमा प्राईवेट कमरे में ले गया जहां उसे नशीला पेय पदार्थ पिलाकर बेहोशी की हालत में उसके साथ इच्छा के विरूद्ध दुष्कर्म किया। जब उसे होश आया और दर्द हुआ तो उसे अपने साथ गलत होने की जानकारी हुई। पीड़िता ने बताया कि जब उसने आरोपी चन्द्रेश को कार्रवाई के लिए कहा तो आरोपी ने उसे प्यार करने व शादी करने का झांसा देकर अपने जाल में फांस लिया।

सरकारी क्वार्टर में बनाता शारीरिक संबंध

पीड़िता ने बताया कि आरोपी रेलवे में कार्यरत है और बांगड़ में उसे क्वार्टर आवंटित है। आरोपी उसे अपने सरकारी क्वार्टर में ले जाकर भी वहां आए दिन शारीरिक संबंध बनाता। 13 मार्च 2021 को आरोपी चन्द्रेश उसे अपने क्वार्टर पर ले गया जहां उसका दोस्त निखिल जैन भी था। दोनों ने उसे नशीला पदार्थ खिलाकर गैंगरेप किया। निखिल जैन ने उसके साथ अप्राकृतिक गुदा मैथुन भी किया साथ ही दोनों आरोपियों ने उसकी अश्लील फोटो व विडियो भी ले लिए। जब उसे होश आया और कार्रवाई करने का कहा तो दोनों फोटो विडियो दिखाकर कार्रवाई करने पर वायरल करके बदनाम करने की धमकी दी। जिससे वह घबरा गई। पीड़िता ने बताया कि आरोपी 21 से 25 मार्च 2021 में उसे जयपुर ले गया जहां भी होटल में उसे अपनी हवस का शिकार बनाया। वहीं ब्यावर की रामाडे होटल में भी लेकर गया जहां भी उसके साथ दुष्कर्म किया।

शादी करने से किया इनकार

पीड़िता ने कहा कि वह लगातार चन्द्रेश पर शादी का दबाव बना रही थी लेकिन आरोपी चन्द्रेश पहले तो झांसा देता रहा और अब उसने साफ इनकार कर दिया है। आरोपी ने 8 फरवरी को अजमेर में उसे मिलने बुलाया जहां पर उसकी मां लीला देवी और भाई दिव्येश भी था। अजमेर में उसे जातिसूचक शब्दों से अपमानित करके सभी ने कहा कि उनके परिवार की बहू बनने के सपने देखना भी छोड़ दे। चन्द्रेश की मां ने कहा कि हमारे बेटे ने मौज मस्ती कर ली, अब सब भूल जा। बाद में उसके पिता सर्वेश्वर ने भी उसे जातिसूचक शब्दों से अपमानित किया।

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पूर्व मंत्री की दी धमकी

पीड़िता ने रिपोर्ट में बताया कि 28 मार्च को चन्द्रेश व उसके पिता सर्वेश्वर दत्त व्यास ब्यावर आए और कोर्ट मैरीज करने की बात कहकर बुलाया लेकिन उन्होंने राजीनामा करने के दस्तावेज पर धोखाधड़ीपूर्वक हस्ताक्षकर करवाना चाहा तो उसने इनकार कर दिया और वहां से रवाना हो गई। जिसके बाद कोर्ट परिसर में ही दोनों बाप बेटों ने उसे धमकाया और तेजाब डालने की धमकी दी साथ ही पूर्व मंत्री की धौंस दिखाकर कार्रवाई नहीं होने की बात भी कही। पीड़िता ने सभी आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की।

ढ़ाई लाख रूपए ऐंठने का आरोप

आरोपी चन्द्रेश के पिता सर्वेश्वर दत्त व्यास ने 24 फरवरी को भिनाय थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। जिसमें बताया कि 20 फरवरी को पीड़िता की अजमेर निवासी बड़ी बहन का उसके पास फोन आया और उसने कहा कि आपके लड़के को अजमेर बुलाया था लेकिन वह यहां नहीं आया है। ऐसे में उसे लेकर अजमेर आ जाओ नहीं तो वह भिनाय आकर हंगामा करेगी व उनकी सामाजिक बदनामी करेगी। अगर अजमेर आकर बात नहीं की तो एसएसी एसटी व बलात्कार का मुकदमा भी दोनों बाप बेटों के खिलाफ दर्ज करवा देंगे।

सर्वेश्वर दत्त ने कहा कि इस बारे में जब उसने अपने बेटे से बात की तो उसने कहा कि फोन करने वाली की बहन ने उससे ढ़ाई लाख रूपए ऐंठ लिए हैं व और रूपए की मांग कर रही है। रूपए नहीं देने पर झूठे मुकदमे में फंसाने व आत्महत्या की धमकी दी है। सर्वेश्वर दत्त ने मामले में फोन करने वाली अजमेर निवासी महिला, उसकी बहन, उसके पति सहित चार के खिलाफ नामजद रिपोर्ट भिनाय थाने में दी थी। जिस पर पुलिस ने चारों के खिलाफ आईपीसी की धारा 389, 384 और 506 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। इस मामले में भी पुलिस जांच कर रही है।

(नवीन वैष्णव)

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