Jodhpur: आसाराम की जमानत याचिका पर SC का सुनवाई से इनकार, कहा- हाईकोर्ट चले जाएं

नाबालिग से दुष्कर्म मामले में पिछले 10 साल से आसाराम जोधपुर की सेंटल जेल में बंद है। इस मामले में आसाराम की मुश्किल कम होने का नाम नहीं ले रही है।

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Jaipur: नाबालिग से दुष्कर्म मामले में पिछले 10 साल से आसाराम जोधपुर की सेंटल जेल में बंद है। इस मामले में आसाराम की मुश्किल कम होने का नाम नहीं ले रही है। मंगलवार को आसाराम की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से मना कर दिया है।

हाईकोर्ट का रुख करने की बात

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पर इनकार करते हुए कहा कि कहा है कि सजा के निलंबन को लेकर आसाराम हाईकोर्ट जा सकता है। इससे पहले बता दे कि दुष्कर्म मामले में जेल में बंद आसाराम लोअर कोर्ट से लेकर राजस्थान हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और गुजरात हाई कोर्ट तक में 16 बार जमानत लेने के प्रयास कर चुका है। आसाराम एक बार फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट प्रकरण में जमानत मिली थी। लेकिन वह उसमें भी जेल से बाहर नहीं आ सका था।

फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट मामले में जमानत

राजस्थान और गुजरात हाई कोर्ट से आसाराम जमानत नहीं ले पाया था। उसके बाद आसाराम सुप्रीम कोर्ट गया है। कुछ महीने पहले सुप्रीम कोर्ट से फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट मामले में आसाराम को जमानत दी गई थी। इसके बाद पॉक्सो एक्ट के मामले में भी जमानत लेने के लिए उसने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

SC का सुनवाई से इनकार

मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से साफ इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा- अगर ट्रायल कोर्ट द्वारा सजा के खिलाफ उनकी अपील पर शीघ्र सुनवाई नहीं की जाती है तो आसाराम सजा के निलंबन के लिए राजस्थान हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं।