प्रदेश के कृषि उपभोक्ताओं पर अब फ्यूल सरचार्ज राशि का नहीं पड़ेगा प्रभाव, यह हुआ बदलाव..

जयपुर। प्रदेश के कृषि उपभोक्ताओं को अब फ्यूल सरचार्ज राशि का भार नहीं उठाना पड़ेगा। इसके लिए सरकार ने आसान रास्ता निकाला है। ऊर्जा विभाग…

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जयपुर। प्रदेश के कृषि उपभोक्ताओं को अब फ्यूल सरचार्ज राशि का भार नहीं उठाना पड़ेगा। इसके लिए सरकार ने आसान रास्ता निकाला है। ऊर्जा विभाग के प्रमुख शासन सचिव एवं डिस्कॉम अध्यक्ष भास्कर.ए.सावंत ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2021-22 की तृतीय तिमाही अक्टूबर, 2021 से दिसम्बर, 2021 के लिए विद्युत विनियामक आयोग द्वारा निर्धारित गणना प्रक्रिया के अनुसार उपभोक्ताओं से वसूली योग्य फ्यूल सरचार्ज की राशि 21 पैसे प्रति यूनिट निर्धारित की गई है। यह राशि पिछली तिमाही जुलाई, 2021 से सितम्बर, 2021 के उपभोग पर वसूलनीय है। 

डिस्कॉम विद्युत आपूर्ति हेतु विभिन्न स्त्रोतों से राजस्थान राज्य विद्युत विनियामक आयोग द्वारा निर्धारित स्थायी एवं परिवर्तनीय दर से बिजली क्रय करता है। विद्युत विनियामक आयोग के टैरिफ विनियम-2019 के प्रावधान के अनुसार विद्युत खरीद की अनुमोदित परिवर्तित दर एवं विद्युत खरीद की वास्तविक परिवर्तित दर का अन्तर फ्यूल सरचार्ज के रूप में त्रैमासिक आधार पर विद्युत निगमों द्वारा विद्युत उपभोक्ताओं से वसूल करने का प्रावधान है। विद्युत खरीद की वास्तविक परिवर्तित दर अधिक होने का मुख्य कारण कोयले की दरों में वृद्धि, मालभाड़े में वृद्धि एवं विभिन्न करों में बदलाव है। 

भास्कर ए सावंत ने बताया कि कृषि श्रेणी के अतिरिक्त अन्य उपभोक्ताओं पर आने वाले भार को देखते हुये राहत देने के उद्देश्य से इस फ्यूल सरचार्ज राशि को दो समान किश्तों में माह नवम्बर व दिसम्बर, 2022 के बिजली बिलों के माध्यम से वसूल किया जाना प्रस्तावित है। कृषि श्रेणी में लगने वाले फ्यूल सरचार्ज की राशि को राज्य सरकार द्वारा अनुदान के रूप में वहन किया जाता है। सावंत ने बताया कि माननीय विद्युत विनियामक आयोग के निर्देशानुसार फ्यूल सरचार्ज की गणना को स्वतंत्र ऑडिटर द्वारा वेरिफिकेशन के बाद ही लागू किया जाता है। 

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