Rajasthan Election 2023: नेता नहीं कर पाएंगे चहल कदमी! आज थम जाएगा चुनाव प्रचार, नियम तोड़े तो जाना पड़ेगा जेल

आज शाम 6 बजे थमेगा चुनावी प्रचार-प्रसार पूरी तरह से थम जाएगा। शाम 6 बजे के बाद सार्वजनिक सभा, जुलूस के आयोजन पर रोक, बाहरी व्यक्तियों, नेताओं को प्रचार प्रसार के बाद प्रदेश में रुकने की अनुमति नहीं, सामुदायिक केन्द्रों, धर्मशालाओं, होटल, लॉज की गहन निगरानी होगी।

Rajasthan Police 2023 11 23T074844.380 | Sach Bedhadak

Rajasthan Election 2023: आज शाम 6 बजे थमेगा चुनावी प्रचार-प्रसार पूरी तरह से थम जाएगा। शाम 6 बजे के बाद सार्वजनिक सभा, जुलूस के आयोजन पर रोक, बाहरी व्यक्तियों, नेताओं को प्रचार प्रसार के बाद प्रदेश में रुकने की अनुमति नहीं, सामुदायिक केन्द्रों, धर्मशालाओं, होटल, लॉज की गहन निगरानी होगी। बाहरी वाहनों की निगरानी के लिए चेक पोस्ट बनाए जाएंगे।

जुलूस और सभा पर पूरी तरह रोक

निर्वाचन के संबंध में कोई सार्वजनिक सभा या जुलूस न बुलाएगा, न आयोजित करेगा, न उसमें उपस्थित होगा, न उसमें सम्मिलित होगा और न उसे संबोधित करेगा। चलचित्र, टेलीविजन या वैसे ही अन्य साधित्रों द्वारा जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का संप्रदर्शन नहीं करेगा।

नियम तोड़े तो जाना पड़ेगा जेल

कोई संगीत समारोह या कोई नाट्य अभिनय या कोई अन्य मनोरंजन या आमोद-प्रमोद जनता के सदस्यों को उसके प्रति आकर्षित करने की दृष्टि से, आयोजित करके या उसके आयोजन की व्यवस्था करके, जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का प्रचार नहीं करेगा। उन्होंने बताया कि कोई व्यक्ति यदि इन उपबंधों का उल्लंघन करता है तो दो वर्ष तक कारावास या जुर्माना या दोनों सजा होगी।

नेता नहीं कर पाएंगे चहल कदमी

भारत निर्वाचन आयोग ने प्रासंगिक पत्रों के माध्यम से निर्देशित किया है कि कोई भी राजनैतिक व्यक्ति जो उस निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता या अभ्यर्थी नहीं है अथवा सांसद या विधायक नहीं है, वह उस निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव प्रचार समाप्त होने के पश्चात् नहीं ठहर सकता। यह भी निर्देश है कि राज्य की सुरक्षा कवच प्राप्त राजनैतिक व्यक्ति यदि निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता है तो वह अपने मताधिकार का उपयोग करने के बाद क्षेत्र में आवाजाही नहीं करेगा।

हर जगह होगी कड़ी निगरानी

गुप्ता ने बताया कि इन निर्देशों की पालना निर्वाचन मशीनरी एवं पुलिस प्रशासन द्वारा सुनिश्चित करने के निर्देश आयोग ने दिये हैं, जिसमें सामुदायिक केन्द्रों, धर्मशालाओं आदि जहां पर बाहरी व्यक्तियों को ठहराया जाता है उनकी निगरानी करने, गेस्ट हाऊस/लॉज/होटलों में ठहरने वाले व्यक्तियों की जानकारी/सत्यापन करने, बाहर से आने वाले वाहनों पर निगरानी रखने और इसके लिए चैकपोस्ट स्थापित करने और उनकी पहचान क्या है, सत्यापन करने की कार्यवाही भी शामिल है।