AICTE का फैसला, इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने पर अस्थाई रोक नए सत्र से होगी खत्म

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने गुरुवार को घोषणा की है कि नए इंजीनियरिंग, तकनीकी कॉलेज खोलने पर लगी अस्थाई रोक शैक्षणिक सत्र 2023-24 से…

AICTE's decision for temporary ban on opening of engineering colleges

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने गुरुवार को घोषणा की है कि नए इंजीनियरिंग, तकनीकी कॉलेज खोलने पर लगी अस्थाई रोक शैक्षणिक सत्र 2023-24 से समाप्त होगी। तकनीकी शिक्षा नियामक एआईसीटीई ने पाठ्यक्रम में दाखिले की घटती संख्या को देखते हुए नए इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने पर शैक्षणिक सत्र 2020-21 से दो वर्ष के लिए रोक लगा दी थी। 

एआईसीटीई ने नए मंजूर दिशा-निर्देशों में कहा कि नए इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान खोलने के संबंध में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप बहु-विषयक पाठ्यक्रमों की पेशकश करने वाले आवेदकों को तरजीह दी जाएगी।

तकनीक प्रोगाम के लिए लेनी होगी मंजूरी 

सत्र 2023-24 के लिए मंजूरी प्रक्रिया पुस्तिका पेश करते हुए एआईसीटीई ने कहा कि तकनीकी कार्यक्रमों के लिए एआईसीटीई से मंजूरी लेने को इच्छुक वर्तमान संस्थानों को उनके सभी तकनीकी कार्यक्रमों के लिए मंजूरी लेनी होगी। अगर यह पाया गया कि किसी संस्थान ने आंशिक मंजूरी ली है तब उन्हें दी गई मंजूरी वापस ले ली जाएगी। शैक्षणिक वर्ष 2023-24 के लिए ऑनलाइन आवेदन 23 मार्च से 6 अप्रैल 2023 तक किये जा सकेंगे।

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