Supreme Court On PMLA : SC के फैसले पर बोले गहलोत, कहा निराशाजनक है कोर्ट का फैसला

Supreme Court On PMLA : आज सुप्रीम कोर्ट ने PMLA पर एक महत्वपूर्ण फैसला दिया था। जिसे कांग्रेस ( Congress ) के लिए एक झटके…

ashok gehlot 0 | Sach Bedhadak

Supreme Court On PMLA : आज सुप्रीम कोर्ट ने PMLA पर एक महत्वपूर्ण फैसला दिया था। जिसे कांग्रेस ( Congress ) के लिए एक झटके के समान माना जा रहा है। इस फैसले को तो राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ( Ashok Gehlot ) ने चिंताजनक और निराशाजनक करारा दिया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court On PMLA ) के इस फैसले से ED का और ज्यादा दुरुपयोग होगा। देश में पिछले कुछ समय से तानाशाही का माहौल चल रहा है। अब इस फैसले से केंद्र ED का और ज्यादा राजनीतिक इस्तेमाल करेगा।

दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने आज ईडी ( ED ) के अधिकारों को चुनौती देने वाली याचिका पर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ईडी की तरफ से समन करने और गिरफ्तार करने के अधिकार को सही ठहराया। शीर्ष अदालत ने यह माना कि पीएमएलए में साल 2018 में किया गया संशोधन सही है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला कांग्रेस के खिलाफ गया है।

दरअसल, सोनिया गांधी ( Sonia Gandhi ) से ईडी की पूछताछ को लेकर कांग्रेस ने आज सुबह 10 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। जिसमें कांग्रेस ने कहा था कि हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट ई़़डी को लेकर बड़ा फैसला करेगा। कांग्रेस नेता और राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ( Rajasthan CM Ashok Gehlot ) ने कहा था कि देश के अंदर जो ED का आतंक है इसका फैसला जल्द होना चाहिए। हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में जल्द फैसला करे। कांग्रेस की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जब 11.30 बजे सुप्रीम कोर्ट का ईडी को लेकर फैसला आया। तो कांग्रेस की सारी उम्मीदें खत्म हो गईं।

कांग्रेस ( Congress ) को उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट ED के गिरफ्तारी करने के अधिकार और समन जारी करने को लेकर याचिका के पक्ष में फैसला सुना सकता है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court ) ने कहा कि ईडी का सेक्शन 50 के तहत बयान लेने और आरोपी को बुलाने की शक्ति का अधिकार भी सही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग ( Money Laundring ) एक स्वतंत्र अपराध है। सेक्शन 5, सेक्शन 18, सेक्शन 19, सेक्शन 24 और सेक्शन 44 में जोड़ी गई उपधारा भी सही है। सुप्रीम कोर्ट ने इन 5 धाराओं को सही ठहराया है।

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