उमेश पाल मामले में अतीक अहमद समेत 10 लोग दोषी करार, कुछ ही देर में आएगा फैसला

प्रयागराज। उमेश पाल अपहरण मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को दोषी करार दिया है। इसके अलावा इस कांड में…

Atiq Ahmed

प्रयागराज। उमेश पाल अपहरण मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को दोषी करार दिया है। इसके अलावा इस कांड में शामिल 8 आरोपियों को भी दोषी सिद्ध कर दिया गया है। कुछ ही देर में कोर्ट अपना फैसला सुना देगी।

17 साल पुराने इस अपहरण मामले को लेकर उमेश पाल की पत्नी जया पाल ने यहां मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मैं अतीक अहमद की मौत के लिए भगवान से प्रार्थना कर रही हूं। बता दें कि अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ पर साल 2005 में बसपा नेता राजू पाल की हत्या के प्रमुख गवाह रहे उमेश पाल हत्याकांड मामले में साजिश करने का आरोप है।

इस मामले में दोषी करार

इसमें आरोप है कि 28 फरवरी साल 2006 को अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ ने उमेश पाल का किडनैप किया। इसके बाद उसे जमकर मारा पीटा और परिवार समेत जान से मारने की धमकी दी। इस धमकी के बल पर अतीक और अशरफ ने उमेश पाल से कोर्ट में जबरन हलफनामा भी दाखिल कराया। इसके बाद साल 2007 में जब उत्तर प्रदेश में बसपा यानी मायावती की सरकार थी, तब बसपा नेता राजू पाल की हत्या को लेकर उमेश पाल ने 5 जुलाई 2007 को अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ समेत पांच लोगों के खिलाफ एफ आई आर दर्ज कराई थी।

2009 से शुरू हुआ ट्रायल

इस केस में पुलिस की जांच हुई। जांच में 6 लोगों के नाम सामने आए। पुलिस ने 11 लोगों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट पेश की। 2009 को इस मुकदमे का ट्रायल हुआ। इस केस के गवाहों में कुल 8 लोग पेश किए गए। वही 11 में से एक आरोपी की पहले मौत हो चुकी है। अब अतीक और अशरफ समेत कुल 10 लोग इस मामले में एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा दोषी करार दिए गए हैं। कुछ ही देर में फैसला जाएगा।

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