Google पर भारत सरकार ने लगाया 1,337 करोड़ रुपए का जुर्माना, साथ में दी चेतावनी!

सीसीआई ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए जानकारी दी कि देश में Android Smartphone का प्रयोग करने वाले कई यूजर्स ने गूगल के खिलाफ शिकायत दी थी।

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कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया (CCI) ने Google पर 1,337 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना कंपनी पर भारत में Android Mobile Eco-System में अपनी मजबूत स्थिति का गलत लाभ लेने के लिए लगाया गया है। साथ ही CCI ने गूगल को अपनी गैर-प्रतिस्पर्द्धात्मक व्यापारिक गतिविधियों को भी तुंरत बंद करने के आदेश दिए हैं।

Android Smartphone यूजर्स ने की थी Google की शिकायत

इस संबंध में सीसीआई ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए जानकारी दी कि देश में Android Smartphone का प्रयोग करने वाले कई यूजर्स ने गूगल के खिलाफ शिकायत दी थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि भारत के सभी एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स में Android ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया जाता है। यह OEM फॉर्म में इंस्टॉल किया जाता है। इसके साथ ही एंड्रॉयड फोन निर्माता कंपनियों तथा गूगल के बीच दो एग्रीमेंट्स – मोबाइल एप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट और एंटी फ्रेगमेंटेशन एग्रीमेंट किए जाते हैं।

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गूगल ने Google Mobile Suite को इंस्टॉल करना बनाया अनिवार्य

इन एग्रीमेंट्स के कारण प्रत्येक एंड्रॉयड मोबाइल में Google Mobile Suite का प्री-इंस्टालेशन करना अनिवार्य बना दिया जाता है और यूजर इन्हें अपनी इच्छा से अनइंस्टॉल भी नहीं कर सकता है। विज्ञप्ति में दी गई जानकारी के अनुसार ऐसा करना कॉम्पिटिश कानून की अवहेलना है और गूगल इसका गलत फायदा उठाते हुए अन्य ऐप्स को मार्केट तक अपनी पहुंच नहीं बनाने देता है। इन ऐप्स के जरिए ही गूगल ने Android OS में अपनी मजबूत पॉजिशन बना रखी है और दूसरे प्रतिद्वंदियों को मार्केट तक पहुंच नहीं बनाने दी जा रही है जो पूरी तरह से अनुचित व्यापारिक नीति है।

सीसीआई ने बताया कि इन्हीं शिकायतों के आधार पर अप्रैल 2019 में मामले की विस्तृत जांच का आदेश दिया गया और जांच में शिकायतों को सही पाया गया। इसके बाद ही CCI ने सर्च कंपनी Google पर गलत नीतियों का पालन करने के लिए 1,337 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया।

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सीसीआई द्वारा जारी विज्ञप्ति में आगे कहा गया है कि Google ने YouTube के माध्यम से ऑनलाइन वीडियो होस्टिंग प्लेटफ़ॉर्म (OVHPs) बाज़ार में प्रवेश करने के साथ-साथ Android OS के लिए ऐप स्टोर बाज़ार में अपनी प्रमुख स्थिति का लाभ उठाया है और इस तरह अधिनियम की धारा 4(2)(e) के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। सीसीआई ने कंपनी को जुर्माना जमा करवाने के लिए समय सीमा भी निर्धारित की है।

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