परीक्षा के अगले दिन छुट्टी अनिवार्य…कोटा में टेस्ट को लेकर 6 सूत्री गाइडलाइन जारी, कहा- नतीजों में रैंक सिस्टम भी बंद

पिछले 9 महीने से कोटा में हो रही कोचिंग स्टूडेंट्स की आत्महत्या को रोकने के लिए सरकार ने टेस्ट पर रोक लगाई गई थी। दो महिने के लिए लगाई गई रोक की समय अवधि पूरी हो गई है।

Rajasthan Police 12 | Sach Bedhadak

Kota News: पिछले 9 महीने से कोटा में हो रही कोचिंग स्टूडेंट्स की आत्महत्या को रोकने के लिए सरकार ने टेस्ट पर रोक लगाई गई थी। दो महिने के लिए लगाई गई रोक की समय अवधि पूरी हो गई है। अब एक माह बाद मंगलवार को कलेक्टर ओपी बुनकर ने परीक्षा पर लगी रोक हटाने के आदेश जारी कर दिए हैं। हालांकि, इसके लिए गाइडलाइन जारी कर दी गई है।

6 सूत्री गाइडलाइन जारी की

परीक्षा पर लगी रोक हटाने के के बाद सरकार ने 6 सूत्री गाइडलाइन जारी की है। इसके मुताबिक, किसी भी छात्र को इन असेसमेंट टेस्ट में शामिल होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही अब नतीजों में रैंक सिस्टम भी बंद करना होगा। दरअसल, यह रोक कलेक्टर ने 27 अगस्त को लगाई थी। कोचिंग संस्थान हर हफ्ते यह टेस्ट लेते थे, लेकिन अब कोचिंग संस्थानों को नई गाइडलाइंस का पालन करना होगा।

पढ़ें क्या है इस नई गाइडलाइन में

टेस्ट: यदि कोचिंग संस्थानों में कक्षाएं नियमित रूप से चल रही हैं तो 21 दिन में टेस्ट देना होगा और कोर्स पूरा होने के बाद 7 दिन में टेस्ट देना होगा।

छुट्टी: परीक्षा के अगले दिन छुट्टी अनिवार्य होगी, इस नियम को सख्ती से लागू किया जाएगा।

परीक्षा का निर्णय: कोचिंग संस्थानों द्वारा आयोजित परीक्षा में विद्यार्थी की उपस्थिति उसकी अपनी इच्छा पर होगी अर्थात उसे परीक्षा में शामिल होना अनिवार्य नहीं होगा। जो छात्र परीक्षा देना चाहता है वह इसमें शामिल होगा और जो नहीं देना चाहता वह नहीं देगा।

काउंसलिंग: टेस्ट के बाद काउंसलिंग सेशन रखना जरूरी होगा. औसत से नीचे की श्रेणी के बच्चों के लिए विशेष सत्र आयोजित किए जाएंगे।

परिणाम: परीक्षा परिणाम 3 दिन बाद जारी किए जाएंगे।