बीएसएफ में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण, गृह मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अपनी महत्वाकांक्षी ‘अग्निपथ’ योजना को बढ़ावा देने के लिए सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) में रिक्तियों में पूर्व अग्निवीरों के लिए ऊपरी…

army | Sach Bedhadak

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अपनी महत्वाकांक्षी ‘अग्निपथ’ योजना को बढ़ावा देने के लिए सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) में रिक्तियों में पूर्व अग्निवीरों के लिए ऊपरी आयु सीमा में छूट के साथ ही 10 प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है। सीमा सुरक्षा बल, जनरल ड्यूटी कैडर (अराजपत्रित) भर्ती नियम, 2015 में संशोधन के बाद यह घोषणा एक अधिसूचना के जरिए की गई और यह नौ मार्च से प्रभावी होगी। अधिसूचना में कहा गया है, दस प्रतिशत रिक्तियां पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित होंगी। सरकार ने पिछले साल 14 जून को दशकों पुरानी रक्षा भर्ती प्रक्रिया में परिवर्तन करते हुए, सेना, वायुसेना व नौसेना के लिए‘अग्निपथ’ योजना की घोषणा की थी।

ऊपरी आयु सीमा में पांच साल की छूट

मंत्रालय ने कहा कि हालांकि पूर्व अग्निवीरों के पहले बैच के उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा में पांच साल तक की छूट होगी, अन्य बैच के उम्मीदवारों के लिए तीन साल तक की छूट होगी। अधिसूचना के अनसुार पूर्व अग्निवीरों को भी शारीरिक दक्षता परीक्षा से छूट मिलेगी।

अर्धसैनिक बल के लिए 18 से 23 वर्ष के अभ्यर्थी कर सकते हैं आवेदन

अर्धसैनिक बलों में भर्ती के लिए निर्दिष्ट आयु सीमा 18-23 वर्ष है। अग्निवीरों को अर्धसैनिक बलों में समावेश करने संबंधी गृह मंत्रालय का निर्णय महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे पूर्व-अग्निवीरों को सेवानिवृत्ति की आयु तक रोजगार के अवसर प्राप्त करने में मदद मिलेगी। अर्धसैनिक बलों को भी इससे फायदा मिलेगा होगा क्योंकि उन्हें 70,000 से अधिक रिक्तियों को भरने के लिए कर्मियों का एक प्रशिक्षित समूह मिलेगा।

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