मंदिर का ही है पूरा ज्ञानवापी परिसर…4 घंटे तक चले सर्वे में ASI को क्या-क्या मिला?

उत्तर प्रदेश में वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। लेकिन, चार घंटे तक चले सर्वे के बाद दावा किया जा रहा है कि ज्ञानवापी का पूरा परिसर मंदिर का ही है।

Gyanvapi Hindu Temple | Sach Bedhadak

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश में वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। लेकिन, चार घंटे तक चले सर्वे के बाद दावा किया जा रहा है कि ज्ञानवापी का पूरा परिसर मंदिर का ही है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) की टीम ने अब तक क्या-क्या साक्ष्य जुटाए? अब तक के सर्वे से हिंदू और मुस्लिम में से से किसका पक्ष मजबूत माना जा रहा है?

वाराणसी कोर्ट के आदेश को बाद सोमवार सुबह एएसआई की चार टीमें सर्वे करने के लिए ज्ञानवापी मस्जिद पहुंची। यहां पर टीम ने दीवार के साथ-साथ गुंबद, मस्जिद के चबूतरे और परिसर का सर्वे किया। टीम ने सुबह 7 बजे ज्ञानवापी परिसर पहुंचते ही बैरिकेड वाले क्षेत्र के कुछ हिस्सों को मापा और तस्वीरें खींचने के साथ ही वीडियो भी बनाया। लेकिन, लेकिन, 11 बजते ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एएसआई की टीम वापस लौट आई।

करीब चार घंटे तक चले सर्वेक्षण के दौरान टीम ने पूरे परिसर का मौका मुआयना और पैमाइश की। इस दौरान कुछ जगहों से मिट्टी के सैंपल भी लिए गए। टीन में ज्ञापवानी परिसर के चारों कोने में कैमरे लगाकर सारी गतिविधियों को रिकॉर्ड किया। परिसर में लगे पत्थर व ईंटों का मुआयना किया गया। खास बात ये रही कि सर्वे में रडार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया।

सर्वे के बाद दावा- मंदिर का ही है पूरा ज्ञानवापी परिसर

करीब चार घंटे चली सर्वे की कार्रवाई के बाद हिन्दू पक्ष के एक अधिवक्ता सुभाष नंदन चतुर्वेदी ने बताया कि पहले पूरे परिसर का मुआयना और पैमाइश की गई। चार टीमों को चारों कोने पर लगाया गया था। सर्वे के दौरान चार कै मरे परिसर के चारों कोने पर लगाकर सारी गतिविधियों को रिकॉर्ड किया गया है। परिसर में लगे पत्थर और ईंटों का मुआयना किया गया। शीर्ष अदालत का आदेश मिलने के बाद टीम के सदस्य परिसर से बाहर निकल आए। चतुर्वेदी ने दावा किया, हमें यकीन है कि पूरा परिसर मंदिर का ही है और सर्वे का परिणाम हमारे पक्ष में ही आएगा।

हाईकोर्ट ने दो दिन के लिए लगाई सर्वेक्षण पर रोक

वाराणसी के मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा ने बताया कि उच्चतम न्यायालय ने ज्ञानवापी परिसर के सर्वेक्षण की कार्रवाई को 26 जुलाई शाम तक के लिए रोकने का निर्देश दिया है, जिसको देखते हुए सर्वेक्षण पर रोक लगा दी गई है। हिन्दू पक्ष के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 26 जुलाई की शाम तक के लिए जिला जज के सर्वे की कार्रवाई के आदेश पर रोक लगाई है। हम दो दिन के अंदर हाई कोर्ट जाकर इस पर बहस करेंगे। मुस्लिम पक्ष की तरफ से गलत बयान दिया जा रहा है कि परिसर में तोड़ फोड़ की जा रही है, जबकि परिसर में सर्वे के दौरान सिर्फ पैमाइश और मैपिंग का कार्य किया गया।

हाई कोर्ट को सुनवाई का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि मस्जिद परिसर के वैज्ञानिक सर्वेक्षण के संबंध में वाराणसी की अदालत का आदेश 26 जुलाई को शाम पांच बजे तक लागू नहीं किया जाएगा। शीर्ष अदालत ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से कहा कि वह उसके आदेश की समाप्ति से पहले मस्जिद समिति द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करे। मस्जिद समिति की दलील पर लिया संज्ञान प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने मस्जिद समिति की ओर से अदालत में पेश हुए वरिष्ठ वकील हुजेफा अहमदी की दलील का संज्ञान लिया कि मामले में तत्काल सुनवाई की जानी चाहिए।

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