मोनू मानेसर को मिली जमानत, पटौदी में हत्या के प्रयास मामले में कोर्ट से राहत

गुरुग्राम की एक अदालत ने गुरुवार को हत्या के प्रयास के एक मामले में गौ रक्षक मोहित यादव उर्फ मोनू मानेसर को जमानत दे दी। मोनू के खिलाफ गुरुग्राम के पटौदी थाने में मामला दर्ज किया गया था।

Rajasthan Police 2024 01 04T212439.190 | Sach Bedhadak

Monu Manesar: गुरुग्राम की एक अदालत ने गुरुवार को हत्या के प्रयास के एक मामले में गौ रक्षक मोहित यादव उर्फ मोनू मानेसर को जमानत दे दी। मोनू के खिलाफ गुरुग्राम के पटौदी थाने में मामला दर्ज किया गया था। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जसबीर सिंह ने मोनू मानेसर की जमानत याचिका स्वीकार कर ली, जो वर्तमान में भोंडसी जेल में न्यायिक हिरासत में है।

क्या है पूरा मामला

बता दें कि पटौदी थाना क्षेत्र में 6 फरवरी को पटौदी के बब्बर शाह मोहल्ले में दो पक्षों के बीच हुए विवाद में मोहिन की कमर में गोली लगी थी। पीड़ित मोहिन के पिता मुबीन खान ने मोहित उर्फ मोनू मानेसर के खिलाफ हत्या के प्रयास समेत अन्य धाराओं में मुकदमा कराया था। मोनू मानेसर को नूंह पुलिस ने भड़काऊ भाषण के मामले में गिरफ्तार किया था।

उसी दिन राजस्थान पुलिस ने नासिर-जुनैद हत्याकांड में मोनू मानेसर को प्रोडक्शन वारंट पर लिया था। इसके बाद ही पटौदी थाना पुलिस इस मामले में मोनू को राजस्थान से लेकर आई थी। तब से वह भोंडसी जिला जेल में बंद है। पटौदी थाना पुलिस ने मोनू मानेसर को धारा 307, 147, 148, 149 और 120बी के तहत आरोपी मानते हुए उसके खिलाफ पटौदी कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था।

पुलिस ने किया जमानत का विरोध

हालाँकि, पुलिस ने 32 वर्षीय मानेसर की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि मामले में अभी भी 20 से अधिक संदिग्धों को गिरफ्तार किया जाना बाकी है और मानेसर फरार हो सकता है या गवाहों पर दबाव डाल सकता है। हालांकि, गुरुवार को कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका स्वीकार कर ली।