25 अक्टूबर से बिना पीयूसी प्रमाण-पत्र के नहीं मिलेगा डीजल-पेट्रोल

अगर किसी वाहन चालक के पास वैध पीयूसी प्रमाणपत्र नहीं पाया जाता है तो उसे छह माह की कैद या 10,000 रुपए का जुर्माना या दोनों सजा भुगतनी पड़ सकती है।

Petrol-Diseal Rate

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने शनिवार को कहा कि 25 अक्टूबर से राष्ट्रीय राजधानी के पेट्रोल पंपों पर पीयूसी (प्रदूषण नियंत्रण जांच) प्रमाणपत्र के बिना पेट्रोल और डीजल उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। राय ने कहा पर्यावरण, परिवहन और यातायात विभाग के अधिकारियों की एक बैठक 29 सितंबर को बुलाई गई थी, जिसमें इस योजना को लागू करने के तौर तरीके पर चर्चा की गई।

राय ने यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा, इस संबंध में एक अधिसूचना जल्द ही जारी की जाएगी और इस सप्ताह के अंत तक यह स्पष्ट हो जाएगा कि इस योजना को कैसे लागू किया जाएगा। अगर किसी वाहन चालक के पास वैध पीयूसी प्रमाणपत्र नहीं पाया जाता है तो उसे छह माह की कैद या 10,000 रुपए का जुर्माना या दोनों सजा भुगतनी पड़ सकती है।

यह भी पढ़ें: Hero Deluxe की कीमत में खरीदें Maruti Alto, जानिए क्या है मारुति का नया ऑफर

धूल रोधी अभियान राय ने कहा कि दिल्ली में छह अक्टूबर से धूल रोधी अभियान भी शुरू किया जाएगा, जिसके तहत धूल से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए निर्माण स्थलों का औचक निरीक्षण किया जाएगा। 5,000 वर्ग मीटर से अधिक के निर्माण स्थलों को एक एंटी-स्मॉग गन लगानी होगी, 10,000 वर्ग मीटर से अधिक के निर्माण स्थलों को ऐसी दो गन तथा 20,000 वर्ग मीटर से अधिक के निर्माण स्थलों को धूल प्रदूषण रोकने के लिए चार एंटी-स्मॉग गन लगानी पड़ेगी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *