Cyber Fraud: अगर हो गए है साइबर ठगी के शिकार? तुरंत इस नंबर को करें डॉयल, ऐसे होगी ऑनलाइन शिकायत

डिजिटल इंडिया को भले ही सरकार बढावा दे रही है। दूसरी तरफ आज के समय में साइबर क्राइम को रोकने के लिए सरकार के पास कोई पुख्ता इंतजाम नहीं है।

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Cyber Fraud: डिजिटल इंडिया को भले ही सरकार बढावा दे रही है। दूसरी तरफ आज के समय में साइबर क्राइम को रोकने के लिए सरकार के पास कोई पुख्ता इंतजाम नहीं है। ऐसी स्थिति में अगर किसी के साथ साइबर ठगी हो जाए तो उसे सबसे पहले क्या कदम उठाना चाहिए। साइबर ठगी होने पर किस तरह से शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। आइए जानते है कैसे..

सबसे पहले साइबर क्राइम को करें कॉल

सरकार की ओर से साइबर फ्रॉड की घटनाओं से बचने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर शुरू किया गया है। साइबर धोखाधड़ी की किसी घटना के मामले में पीड़ित को सबसे पहले साइबर क्राइम को कॉल करना चाहिए या ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से शिकायत दर्ज करनी चाहिए। साइबर फ्रॉड होने की स्थिति में सबसे पहले 1930 डायल करें। साइबर फ्रॉड होने के 60 मिनट से भी कम समय में 1930 पर कॉल किया जा सकता है। साथ ही ऑनलाइन प्रक्रिया से भी शिकायत दर्ज करायी जा सकती है।

ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले आपको cybercrime.gov.in पर साइन अप करना होगा।
  • फिर अकाउंट लॉग इन करने के बाद आपको आईडी-पासवर्ड डालकर लॉग इन करना होगा।
  • आपको ‘फाइल ए कंप्लेंट’ विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद आपको नियम एवं शर्तें विकल्प का चयन करना होगा।
  • फिर आपको ‘रिपोर्ट अंडर साइबर क्राइम’ विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद एक पेज खुलेगा जिसमें एक फॉर्म दिखाई देगा।
  • इस फॉर्म में 4 भाग हैं जिनमें आपको अपनी जरूरी जानकारी दर्ज करनी है।
  • फॉर्म में घटना, संदिग्ध, पूर्वावलोकन और सबमिशन सहित शिकायत का विवरण दिया जाएगा।
  • यह सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा।
  • सभी सूचनाओं की समीक्षा कर सबमिट करना होगा।